Stamp Duty UP 2024 | उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क कितना है? जानें

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Stamp Duty in UP (UP में स्टांप ड्यूटी):- उत्तर प्रदेश की निवासियों को अपनी जमीन के खरीद और बिक्री करने की प्रक्रिया में स्टैंप ड्यूटी शुल्क का महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि जब आप अपने जमीन को खरीद या बिक्री करते हैं तो सरकार के द्वारा आपसे स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है | स्टांप ड्यूटी सी भुगतान करने से उसे जमीन का लेनदेन संबंधित दस्तावेज कानूनी रूप से दर्ज हो जाती है।

अतः उत्तर प्रदेश में जमीन का खरीद और बिक्री पर आपको सरकार को स्टांप ड्यूटी शुल्क देना पड़ेगा। स्टांप ड्यूटी शुल्क यह दर्शाता है है कि वह जमीन कानून रूप से मालिकाना हक प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी का शुल्क और रजिस्ट्रेशन चार्ज का खर्च यूपी के सर्कल क्षेत्र पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1908 के 17 के तहत सहायक पंजीकरण दफ्तर मैं अगर संपत्ति का कीमत ₹100 है तो इसको भी पंजीकृत करना होगा। तो आइए मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क संबंधित सारी जानकारी को बारी-बारी से आपको इस आर्टिकल में प्रदान करूंगा इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़े:-

यूपी में स्टांप ड्यूटी (UP Stamp Duty Rates 2023)

यूपी में स्टांप ड्यूटी शुल्क सरकार के द्वारा उसे क्षेत्र के सर्कल रेट के आधार से तय किया जाता है यह आप लोगों को जानकारी होना काफी आवश्यक है कि संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिला के हिसाब से उपमहा निरीक्षक पंजीयन ऑफिस का सुविधा प्रदान किया जाता है, तो यह स्टांप ड्यूटी शुल्क उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित आधारों पर लिया जाता है तो आइए मैं आप लोगों को इन आधारों के बारे में टेबल के माध्यम से निम्न रूप से बताता हूं:-

2024 में UP में स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क
लिंगUP में स्टैंप ड्यूटीUP में पंजीकरण शुल्क
पुरुष7%1%
महिला6%1%
संयुक्त (पुरुष + महिला)6.5%1%
संयुक्त (महिला + महिला)6%1%
संयुक्त (पुरुष + पुरुष)7%1%

स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च कितना है? (UP Stamp And Registry)

जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मैं जमीन खरीदी बिक्री करते हैं तो उसे जमीन को अपने नाम पर करने के लिए रजिस्ट्री करवाना पड़ता है तो इसमें विभिन्न प्रकार के  खर्च होते हैं इसमें महत्वपूर्ण स्टांप ड्यूटी शुल्क है इसके अलावा भी अन्य है जो UP Property Deed के अनुसार तय किया जाता है तो रजिस्ट्री के दौरान और भी विलेख जिनका फीस इस प्रकार है:-

विभिन्न विलेखों पर स्टाम्प शुल्क
विलेख दस्तावेज़UP में स्टैंप ड्यूटी शुल्क
विरासत विलेख200 रु.
उपहार विलेख60-125 रु.
विनिमय विलेखट्रांजेक्शन मूल्य का 3%
समझौता विलेख10 रु.
पट्टा विलेख200 रु.
दत्तक विलेख100 रु.
तलाक विलेख50 रु.
शपथ पत्र10 रु.
बॉन्ड200 रु.
जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी(GPA) 10 -100 रु.
विशेष मुख्तारनामा (SPA)100 रु.
नोटरी दस्तावेज़10 रु.

स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना UP कैसे करें?

उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना कैसे की जाती है यह समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक उदाहरण लेता हूं कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना है उसे जमीन का कीमत सर्कल रेट के हिसाब से 70 लाख रुपया है इस कीमत पर सरकार द्वारा 7 % स्टांप ड्यूटी शुरू की निर्धारित किया गया है इसके अतिरिक्त 1% पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है तो लिए मैं आप लोगों को इसकी गणना करके दिखाता हूं:-

  • 70 लख रुपए का 7% = 4,90,000 रुपये
  • 70 लख रुपए का 1% = 70,000 रुपये
  • कूल   = 5,60,000 रुपये

उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित करने वाले कारक

उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी निर्धारित करने वाले कई कारक होते हैं लेकिन इन कारकों में कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिनके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक निम्न रूप से बता रहा हूं:-

  1. खरीदार का लिंग और उम्र:- उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी लिंग और उम्र पर भी निर्भर करता है, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाती है साथ ही साथ महिलाओं को भी शाम ड्यूटी शुल्क में छूट मिलती है उदाहरण स्वरूप कोई महिला 1000000 रुपए का संपत्ति 6% का शुल्क भुगतान करती है |
  2. संपत्ति का स्थान:- उत्तर प्रदेश में अलग-अलग क्षेत्रों का अलग-अलग स्टांप ड्यूटी शुल्क होता है उदाहरण स्वरूप अगर संपत्ति शहरी क्षेत्र में है तो ग्रामीण क्षेत्र के तुलना में अधिक स्टांप ड्यूटी शुल्क लगेगा |
  3. प्रॉपर्टी का प्रकार:- स्टांप ड्यूटी शुल्क प्रॉपर्टी के प्रकार पर निर्भर करता है अगर प्रॉपर्टी स्वतंत्र हाउस हो तो फ्लैट और अपार्टमेंट की अपेक्षा कम स्टांप ड्यूटी शुल्क लगता है |

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UP Stamp Duty का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टांप ड्यूटी  का भुगतान करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली लॉन्च किया है  जिसके माध्यम से आप आसानी पूर्वक ऑनलाइन के माध्यम से स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान कर सकेंगे तो आइए मैं आप लोगों को ऑनलाइन भुगतान कैसे करें इसकी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप जानकारी प्रदान करता हूं जो निम्न रूप से है:-

  • Step 1– सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करेंगे |
  • Step 2– उसके बाद आप लोगों को बाए तरफ संपत्ति पंजीकरण के तहत आवेदन करें बटन पर क्लिक करें |
  • Step-3- नया आवेदन विकल्प  चुनकर आवेदन संख्या बनाएं |
  • Step-4- इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा इसमें आप लोगों को क्षेत्र प्रॉपर्टी शहर इकाई आदि जैसा विवरण को दर्ज करें
  • Step-5- इसके बाद आप लोग यूपी में लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करें |

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जिला अनुसार यूपी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:-

Aligarh (अलीगढ़)Agra (आगरा)
Amethi (अमेठी)Ambedkar Nagar (अम्बेडकर नगर)
Auraiya (औरैया)Amroha (अमरोहा)
Ayodhya (अयोध्या)Auraiya (औरैया)
Ayodhya (अयोध्या)Azamgarh (आजमगढ़)
Baghpat (बागपत)Bahraich (बहराइच)
Balrampur (बलरामपुर)Banda (बाँदा)
Bara Banki (बाराबंकी)Bareilly (बरेली)
Basti (बस्ती)Bijnor (बिजनौर)
Budaun (बदायूँ)Bulandshahar (बुलंदशहर)
Chitrakoot (चित्रकूट)Chandauli (चंदौली)
Etah (एटा)Deoria (देवरिया)
Farrukhabad (फ़र्रूख़ाबाद)Etawah (इटावा)
Firozabad (फ़िरोजाबाद)Fatehpur (फतेहपुर)
Ghaziabad (गाजियाबाद)Gautam Buddha Nagar (गौतमबुद्ध नगर)
Gonda  (गोंडा)Ghazipur (ग़ाज़ीपुर)
Hamirpur (हमीरपुर)Gorakhpur (गोरखपुर)
Hardoi (हरदोई)Hathras (हाथरस)
Hapur (हापुड़)Jalaun (जालौन)
Jaunpur (जौनपुर)Jhansi (झाँसी)
Kannauj (कन्नौज)Kanpur Dehat v (कानपुर देहात)
Kanpur Nagar (कानपुर नगर)Kasganj (कासगंज)
Kaushambi (कौशाम्बी)Kushinagar (कुशीनगर)
Kheri (खेरी)Lalitpur (ललितपुर)
Mahoba (महोबा)Lucknow (लखनऊ)
Mainpuri (मैनपुरी)Mahrajganj (महाराजगंज)
Meerut (मेरठ)Mathura (मथुरा)
Mirzapur (मिर्ज़ापुर)Mau (मऊ) 
Muzaffarnagar (मुजफ्फरनगर)Moradabad (मुरादाबाद)
Pratapgarh (प्रतापगढ)Pilibhit (पीलीभीत)
Rampur (रामपुर) Prayagraj (प्रयागराज)
Saharanpur (सहारनपुर)Rae Bareli (रायबरेली) 
Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) (संत रविदास नगर)Sambhal (सम्भल) 
Shahjahanpur (शाहजहाँपुर)Sant Kabir Nagar (संत कबीरनगर)
Shrawasti (श्रावस्ती)Shamli (शामली)
Sitapur (सीतापुर)Siddharthnagar (सिद्धार्थनगर)
Sultanpur (सुल्तानपुर)Sonbhadra (सोनभद्र)
Unnao (उन्नाव)Varanasi (वाराणसी)

उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री ऑफिस कैसे पता करें?

उत्तर प्रदेश में अपने नजदीकी पंजीकरण रजिस्ट्री ऑफिस का पता लगाने के लिए आप ऑनलाइन का माध्यम ले सकते हैं | ऑनलाइन का माध्यम से आप अपने नजदीकी रजिस्ट्री ऑफिस का कर सकते हैं इसके लिए कुछ प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया बारे में मैं आप लोगों को निम्न रूप से बताऊंगा:-

  • सबसे पहले आप लोगों को उत्तर प्रदेश के स्टांप ड्यूटी ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करना होगा |
  • इसके बाद वेबसाइट पर आपको अपने कार्यालय जाने पर क्लिक करें |
  • इसके बाद आप लोगों को जनपद, तहसील, गांव का चुनाव करना होगा |
  • उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें, कार्यालय देखे पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप लोग अपने नजदीकी पंजीकरण कार्यालय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं |

UP स्टाम्प ड्यूटी-संपर्क विवरण

  उत्तर प्रदेश स्टांप ड्यूटी संबंधित कोई भी जानकारी या शिकायत हो तो आपको निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं:- जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं आईए जानते हैं

  • स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग, दूसरी मंजिल, विश्वास परिसर, विश्वास खंड -3, गोमती नगर, लखनऊ 22601
  • महानिरीक्षक पंजीयन, स्टाम्प आयुक्त कार्यालय प्रयागराज में है। इसका पता राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइंस प्रयागराज है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Faq’s)

Q:स्टांप शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

Ans:स्टाम्प शुल्क बाजार मूल्य/सर्कल रेट या प्रॉपर्टी के प्रतिफल मूल्य, जो भी अधिक हो, पर लगाया जाता है।

Q:यूपी में स्टांप ड्यूटी कितनी है?

Ans: यूपी में पुरुषों के लिए स्टांप ड्यूटी  शुल्क 7% और महिलाओं के लिए 6% है।

Q:क्या आप स्टैंप ड्यूटी चुकाने से बच सकते हैं?

Ans. यदि आप इस टाइम ड्यूटी नहीं चुकाएंगे तू है प्रकार का कानूनी अपराध है और ऐसे में आपको भारी-भरकम जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता सकता है इसके अलावा जिन लोगों ने इस टाइम ड्यूटी नहीं चुकाई है प्रॉपर्टी का मालिकाना हक  दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं |

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