Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana: देश में कई ऐसे लोग है जो अपना जीवन गरीबी रेखा के नीचे यापन कर रहे है। ऐसे लोगों के लिए दिन के तीन वक्त का खाने का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो जाता है।ऐसे में वह अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते है, जिसके मद्देनजर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कन्या विवाह योजना को लांच किया गया है।इस योजना के तहत जो महिलाएं आर्थीक रुप से कमजोर है,निराश्रित है, तलाक शुदा है या फिर विधवा है उनको विवाह के लिए राज्य सरकार द्वारा 55 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना की शुरुआत साल 2006 में हुई थी जिसका नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना था जिसको साल 2015 में बदलकर एमपी कन्या विवाह योजना कर दिया गया। अगर आप भी इस योजना के बारे में सभी जरुरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो हम इस लेख में आपके मन में चल रहे सभी सवालों का जवाब देंगे, जैसे कि क्या है एमपी कन्या विवाह योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का लाभ क्या है ।
एमपी विवाह योजना के लिए पात्रता और जरुरी दस्तावेज क्या है और इसके लिए कैसे आवेदन कर सकते है आदि के बारे में इस लेख में हम आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आपको भी इस योजना के बारे में सब कुछ जानने कि इच्छा है तो हमारे इस लेख में बिल्कुल भी मिस ना करें, तो चलिए शुरु करते हैं।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक ऐसी योजना है जिसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार बहुत गर्व और संतुष्टि के साथ बात करती है। इसे 2006 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग की वेबसाइट के अनुसार इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को उनकी बेटियों की शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विधवाएँ और तलाकशुदा महिलाएँ भी इस योजना की लाभार्थी हैं।
इस योजना के तहत, सरकार अपनी बेटियों की शादी पर परिवार के खर्च को कम करने और ‘सामाजिक सद्भाव’ को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक विवाह आयोजित करती है। इसके लिए पात्र होने के लिए, दुल्हन को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह बीपीएल परिवार से हो और समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन पोर्टल का लाभार्थी हो। दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य
एमपी (मध्य प्रदेश) कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में लड़कियों के विवाह को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि उनके विवाह के खर्चों को पूरा करने में मदद करती है। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को बाल विवाह के खिलाफ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। इससे बाल विवाह को रोकने में मदद मिलती है।योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है ताकि वे बालिग होने तक पढ़ाई जारी रख सकें और उनके विवाह में किसी प्रकार की बाधा न आए।लिंग अनुपात में सुधार: बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर और उनके विवाह को सुविधाजनक बनाकर समाज में लिंग अनुपात में सुधार लाना। इस योजना के तहत, राज्य सरकार पात्र लाभार्थियों को एक निश्चित राशि प्रदान करती है जिससे वे विवाह संबंधी आवश्यक खर्चों को पूरा कर सकें। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक तंगी के कारण लड़कियों का विवाह न रुके और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत पात्र लड़कियों को उनकी शादी के समय 5,000 रुपये का अनुदान मिलता है, जिससे उन्हें और उनके परिवारों को शादी से जुड़े खर्चों में मदद मिलती है। बाल विवाह को रोकना: उचित उम्र में शादी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह योजना बाल विवाह को हतोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, एक ऐसी प्रथा जिसका लड़कियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा पर जोर: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लड़कियों को उनकी शादी के खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनके परिवारों पर वित्तीय दबाव कम होता है। दहेज निषेध: इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य दहेज की प्रथा को समाप्त करना है, जिसने लंबे समय से भारतीय समाज को त्रस्त कर रखा है। विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य दहेज की अपेक्षाओं से समाज के दृष्टिकोण को बदलना है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कि पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए, विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- एक निराश्रित महिला जो स्वयं पुनर्विवाह करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।
- जो लोग कानूनी रूप से तलाकशुदा हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत पात्र होने के लिए लड़की का नाम कन्या विवाह योजना एमपी के तहत आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए और उसके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे कमाने वाले होने चाहिए।
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एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जरुरी दस्तावेज (Documents)
- आवेदक का आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- बालिका का आयु प्रमाण पत्र।
- पते का प्रमाण पत्र।
- समग्र कोड।
- बीपीएल कार्ड।
- दुल्हन का पासपोर्ट साइज फोटो।
- दुल्हन और दूल्हे का पासपोर्ट साइज फोटो।
एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन
- सबसे पहले आपको योजना की Official Website पर विज़िट करना होगा |
- अब आपकी सक्रीन पर ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा |
- होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा |
- फॉर्म में पूछी गई नाम ,पता ,आधार नंबर ,आयु आदि जानकारी आपको भरनी होगी |
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा |
- लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
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संपर्क विवरण (Contact Details)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभाग हेल्पलाइन नं:- | 0755-2556916 |
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभाग ईमेल:- | dir.socialjustice@mp.gov.in |
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग कल्याण विभाग पता:- | सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग अधिकारिता विभाग संचालनालय पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नं.-3, भोपाल, म.प्र., पिन – 462016 |
Conclusion:
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FAQ’s
Q.मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?
Ans. इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकना है।
Q.एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योजना के लिए लड़के/वर की न्यूनतम आयु क्या है?
Ans. लड़के/वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Q.एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना योजना के लिए लड़की/वधू की न्यूनतम आयु क्या है?
Ans.लड़की/वधू की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
Q.एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Ans.1. आधिकारिक साइट पर जाएँ। 2. विवरण भरें। 3. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। 4. सबमिट करें।
Q.एमपी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या अन्य राज्य भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
Ans.लाभार्थी परिवार मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।