Stamp Duty in Delhi 2024 | दिल्ली में स्टांप ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क दरें

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Stamp Duty in Delhi 2024 | दिल्ली में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क:- जैसे कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी संपत्ति की खरीदारी या बिक्री करते हैं तो उसको सरकार के द्वारा रजिस्ट्री करवाना पड़ता है रजिस्ट्री करने के बाद वह जमीन आपके नाम पर हो जाएगा इन्हीं सब प्रक्रिया को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, और इसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान  राज्य सरकार सरकार के राजस्व विभाग स्टांप ड्यूटी के रूप में शुल्क हम लोगों से लेती है रजिस्ट्री चार्ज प्रत्येक क्षेत्र के अलग-अलग होते हैं जबकि पंजीकरण शुल्क जब किसी जमीन के बिक्री या खरीदारी के बाद किसी के नाम पर जमीन का पंजीकरण होता है, तो उस राज्य सरकार के सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत करने के लिए भुगतान के रूप में पंजीकृत शुल्क लेती है।

तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिल्ली की स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से दूंगा तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पड़े:-

2024 में दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क (Stamp Duty in Delhi)

Stamp Duty Delhi 2024 :- दिल्ली में 2024 में स्टांप ड्यूटी का शुल्क को निर्धारित करने  से पहले कुछ  बातों को ध्यान में रखा जाता है जिसमें संपत्ति का स्थान संपत्ति का प्रकार संपत्ति का आयु आदि इन सभी चीजों पर ध्यान रखकर दरों को निर्धारित किया जाता है वर्तमान समय  में है दिल्ली के छावनी बोर्ड क्षेत्र में स्टांप ड्यूटी शुल्क कम है, तो आइए हम आप लोगों को नीचे टेबल के माध्यम से समझाते हैं:-

वर्गदिल्ली में स्टाम्प शुल्क दरेंएनडीएमसी क्षेत्रों में स्टांप शुल्क शुल्कदिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत स्टांप शुल्क कितना है:-
नर6 प्रतिशत5.5 प्रतिशत3 प्रतिशत
महिला4 प्रतिशत3.5 प्रतिशत3 प्रतिशत
संयुक्त स्वामित्व5 प्रतिशत4.5 प्रतिशत3 प्रतिशत

दिल्ली में पंजीकरण शुल्क (Stamp Duty Fees)

 जब आप दिल्ली में किसी संपत्ति का पंजीकरण करेंगे तो आपको 1% शुल्क देना होगा यह शुल्क महिला पुरुष दोनों के लिए समान है इसलिए अगर कोई पुरुष दिल्ली में संपत्ति का पंजीकरण करता है तो उसे स्टांप ड्यूटी शुल्क के तौर पर 6% और पंजीकरण शुल्क 1% मतलब कूल 7% देना होगा लेकिन जबकि कोई महिला अगर किसी संपत्ति का पंजीकरण करती है तो उसे स्टैंप ड्यूटी शुल्क के तौर पर 4% और पंजीकरण शुल्क के तौर पर 1% अथवा कूल 5% देना होगा और अगर की संपत्ति को पुरुष और महिला दोनों एक साथ करे तो तो पंजीकरण शुल्क 6%भुगतान करना पड़ेगा |

दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण शुल्क:
लिंगदिल्लीएनडीएमसी क्षेत्रदिल्ली छावनी बोर्ड क्षेत्र
नर1 प्रतिशत1 प्रतिशत1 प्रतिशत
महिला1 प्रतिशत1 प्रतिशत1 प्रतिशत
संयुक्त स्वामित्व1 प्रतिशत1 प्रतिशत1 प्रतिशत

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दिल्ली में स्टाम्प शुल्क निर्धारित करने वाले कारक

जैसे  कि हम लोगों को पता है स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क राज्य के सरकार द्वारा तय किया जाता है दिल्ली में स्टांप शुल्क को निर्धारित करने वाले कुछ निम्नलिखित कारक है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जैसे कि:-

  • संपत्ति का स्थान: दिल्ली के संपत्ति  के लिए  सर्कल दरे क्षेत्र  ग्रेड पर आधारित है उदाहरण के लिए ग्रेड ए मैं सर्कल दर ग्रेड बी के तुलना में अधिक है।
  • संपत्ति का प्रकार: संपत्ति वाणिज्य है या आवासीय  है वाणिज्य संपत्ति का शुल्क आवासीय संपत्ति शुल्के अपेक्षा अधिक होता है।
  • संपत्ति का आयु: स्टांप ड्यूटी शुल्क संपत्ति के आयु पर निर्भर करता है पुरानी संपत्तियों के अपेक्षा नई संपत्ति का शुल्क अधिक लगता है क्योंकि इसका कीमत अधिक होता है।

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दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें? (Stamp Duty Calculation in Delhi)

अगर आप लोग दिल्ली में जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दिल्ली में स्टांप ड्यूटी का गणना कैसे करें अरे इसकी जानकारी चाहिए तो आप तो हमारी इस आर्टिकल में बनी रहे आप लोग इस टाइम ड्यूटी का गणना ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं इसके लिए दिल्ली संपत्ति रजिस्ट्रेशन विभाग के द्वारा एक ऑफिशल वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया गया है। जिस पर आप लोग अपनी कुछ जानकारी  दर्ज करके आप अपने जमीन का आष्टा ब्यूटी की गणना ऑनलाइन कर सकते हैं तो आइए मैं आप लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं:-

  • Step-1- सबसे पहले आप लोगों को दिल्ली के राजस्व और स्टांप विभाग की वेबसाइट, यानी (earning.delhi.gov.in) पर लॉग इन करें।
  • Step-2- ई-रजिस्ट्रार टैब के अंतर्गत, “संपत्ति के पंजीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी” पर क्लिक करें।
  • Step-3- अब, स्टाम्प ड्यूटी अनुभाग के अंतर्गत, स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर पर क्लिक करें।
  • Step-4- सिस्टम को (https://eval.delhigovt.nic.in/) पर रीडायरेक्ट किया जाएगा |
  • Step-5- यहां, उप-रजिस्ट्रार, डीड नाम, स्थानीयता और अधीनस्थ नाम जैसे विवरण चुनें।
  • Step-6– एक बार जब आप ड्रॉप-डाउन सूची से निम्नलिखित विवरण चुन लें, तो सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • Step-7- जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, सिस्टम निम्नलिखित स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा।
  • Step-8– यहां, आपको निम्नलिखित विवरण भरने होंगे।

जैसे:-

1.इलाके की श्रेणी
2.लिंग
3.प्रतिफल राशि
4.सम्पत्ती के प्रकार
5.उपसंपत्ति प्रकार
6.फ्लैट का प्रकार
7.कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
8.पार्किंग की उपलब्धता
9.भवन में मंजिल की संख्या

  • Step-9 सभी विवरण देने के बाद स्टेम शुल्क की रेट स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित होंगे |

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दिल्ली में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?

दिल्ली में जवाब किसी संपत्ति को खरीदने हैं या बिक्री करते हैं तो आपको स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क करना होता है एक बार आप अगर संपत्ति का स्तंभ शुल्क और पंजीकरण शुल्क का गणना कर लेते हैं तो आपके पास ही से ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की प्रक्रिया जानना काफी आवश्यक हो जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन भुगतान करने की प्रक्रिया को बारी-बारी से नीचे बता रहा हूं इसे ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़े:-

  • Step-1- सबसे पहले आप लोगों को दिल्ली के स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट, यानी पर लॉग इन करें।
  • Step-2-  राज्यों के लिस्ट के  अंतर्गत दिल्ली के एनसीटी विकल्प का चयन करें |
  • Step-3- उसके बाद आप ऑनलाइन स्टांप शुल्क भुगतान के तरफ  बढ़ें भुगतान UPI/NEFT/IMPS/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से किया जा सकता है।

दिल्ली में स्टाम्प शुल्क भुगतान के लिए दस्तावेजों की सूची (Delhi Stamp Fees Document List)

  1. मूल अभिलेख प्रतियों
  2. क्रेता, विक्रेता और गवाहों के साक्ष्य का प्रमाण पत्र
  3. कागजात के दो कॉपी पर , खरीदारों और विक्रेताओं के पासपोर्ट साइज के फोटो फोटोग्राफ होने
  4. सही स्टाम्प शुल्क राशि वाला ई-स्टाम्प पेपर।
  5. ई-पंजीकरण शुल्क रसीद  शपथ पत्र होना आवश्यक है
  6. पैन कार्ड या फॉर्म 60 की प्रतिलिपि जो स्व-सत्यापित हो।
  7.  प्लॉट या संपत्ति के मामले में एनओसी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रस्तुत करना होगा
  8. विक्रय विलेख
  9. क्रेता, विक्रेता गवाही देने वाले व्यक्ति का पहचान का प्रमाण।

दिल्ली के समस्त जिलों की लिस्ट जिनका स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑनलाइन देख सकते हैं:-

New Delhi – नई दिल्लीSouth East Delhi – साउथ ईस्ट दिल्ली
North Delhi – नार्थ दिल्लीCentral Delhi – सेन्ट्रल दिल्ली
North West Delhi – नार्थ वेस्ट दिल्लीNorth East Delhi – नार्थ ईस्ट दिल्ली
West Delhi – वेस्ट दिल्लीShahdara – शाहदरा
South West Delhi – साउथ वेस्ट दिल्लीEast Delhi – ईस्ट दिल्ली
South Delhi – साउथ दिल्ली 

निष्कर्ष:

उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपको पसंद आया होगा आर्टिकल संबंधित कोई भी आपका विचार या सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं  हम आपके विचारों का स्वागत करेंगे और आपने जो भी यहां पर प्रश्न पूछा है उसका अतः शीघ्र उत्तर देने का हर संभव प्रयास करेंगे यदि आप जमीन संबंधित आर्टिकल नियमित रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए जैसे ही कोई नई पोस्ट आएगी उसकी जानकारी हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले आर्टिकल में

FAQ’s: दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 2023

Q: स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क कैलकुलेट दिल्ली में कैसे की जाती है?

Ans.  दिल्ली के अंतर्गत स्टाफ ज्योति स्कूल का पुरुष लोगों के लिए 6% महिलाओं के लिए 4% निर्धारित किया गया है और यदि किसी संपत्ति में महिला पुरुष दोनों मालिक हैं तो ऐसे में उन्हें 5% स्टांप और पंजीकरण शुल्क देना |

Q:क्या  पंजीकरण और स्टांप ड्यूटी शुल्क दिल्ली में एक जैसा है?

Ans: जी बिल्कुल नहीं स्टांप ड्यूटी पंजीकरण शुल्क दोनों ही अलग-अलग है जहां तक दिल्ली में स्टांप ड्यूटी का सवाल है तो हम आपको बता दें कि या विभिन्न प्रकार के कारकों के आधार पर 3% लेकर 6% तक लिया जाता है | जबकि पंजीकरण शुल्क का एक प्रतिशत निर्धारित किया गया है |

Q दिल्ली प्रॉपर्टी रजिस्ट्री शुल्क क्या है?

Ans: दिल्ली में दिल्ली राजस्व विभाग के द्वारा संपत्ति दर्शन करवाने पर आपको 1% का एक्स्ट्रा संपत्ति पंजीकरण शुल्क देना होगा |

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