राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन (Rajasthan Police Character Certificate Apply): राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों को पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में “Police Character Certificate” कहा जाता है। यह प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के चरित्र और आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि करता है। इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता कई स्थानों पर होती है, जैसे कि नौकरी के लिए आवेदन, वीज़ा प्राप्त करने, या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं के लिए। राजस्थान में पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं – आप इसे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। सबसे पहले आपको राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। आवेदन के दौरान कुछ आवश्यक दस्तावेज और व्यक्तिगत जानकारी भरनी होती है। आवेदन के सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, अधिकतर मामलों में आपको कुछ दिनों के अंदर नजदीकी पुलिस थाने में बुलाया जाता है। वहां आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वेरिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होता है।
वेरिफिकेशन के बाद, पुलिस आपके द्वारा दिए गए सभी दस्तावेजों की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। यदि सबकुछ सही पाया जाता है, तो कुछ समय बाद आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
यह प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद, आप इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के नाम पर कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है, तो उसका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बिना किसी समस्या के आसानी से बन जाता है।
इस आर्टिकल में हमने राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया और उसकी अहमियत को विस्तार से बताया है।
Overview Of Rajasthan Police Character Certificate Apply
आर्टिकल का नाम | राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन |
उद्देश्य | पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन की जानकारी देना |
राज्य | राजस्थान |
वेबसाइट | Emitra.Rajasthan.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 112 |
राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं (Rajasthan Police Character Certificate Apply)
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राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका नीचे बताया गया है।
1: राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको राजस्थान ईमित्र पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। Emitra.Rajasthan.gov.in
2: लोगिन होने के बाद आपको एप्लीकेशन टाइप सर्विस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है।
3: अब स्क्रीन पर एक सर्च बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अंग्रेजी भाषा में पुलिस डिजिटल कैरक्टर सर्टिफिकेट लिखना है, ऐसा करने पर एक लिस्ट आएगी। इसमें पुलिस डिजिटल कैरक्टर सर्टिफिकेट लिखा हुआ होगा, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है।
4: इसके बाद ओके बटन दबाना है।
5: अब निम्न जानकारी को दर्ज करना है।
√ Applicant Name
- First Name
- Middle Name
- Last Name
√ Fathers Name
- First Name
- Middle Name
- Last Name
6: अब आपको निम्न इनफॉरमेशन को दर्ज कर देना है।
- Gender
- Caste
- Dob
- Age
- Phone No
- Mobile No
- Email id
7: इसके बाद नीचे दी गई जानकारी को सही-सही भरना है।
- Country
- State
- Police District
- Police Station
- Present Address
8: अब नीचे परमानेंट एड्रेस वाले भाग में अगर आपने ऊपर जो एड्रेस डाला है, वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो Same as present address के सामने Yes बॉक्स को चेक करें और अगर वह आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है तो नीचे दी हुई संबंधित इनफॉरमेशन को दर्ज करना है।
- Country
- State
- Police District
- Police Station
- Permanent Address
9: अब रीजन फॉर क्रिएशन वाले भाग में आपको For Charitra Verification लिखना है, क्योंकि आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं।
10: अब नेक्स्ट बटन दबाना है।
11: अब आपको कौन से महीने और कौन से साल से कौन से महीने तथा कौन से साल तक वेरिफिकेशन करवाना है इसका सिलेक्शन करना होगा और इनफॉरमेशन दर्ज करने के बाद एड बटन पर क्लिक करना होगा।
- Period From: यहां पर आपको जिस महीने और जिस साल का वेरिफिकेशन करवाना है, उसका चुनाव करना है।
- Period To: यहां पर आपको जिस महीने और जिस साल तक का वेरिफिकेशन करवाना है, उसका सिलेक्शन करना है।
उदाहरण के तौर पर अगर आप सितंबर 2016 से सितंबर 2024 का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आपको Period From में 09/2016 लिखना होगा और Period To में 09/2024 लिखना होगा।
12: इसके बाद निम्न जानकारी को दर्ज करें।
- Photo Id Type
- Aadhar No
- Photo id Type (Second)
- Id No (Second)
- Residence id Proof
- Id no
13: अब नेक्स्ट बटन दबाना है।
14: इसके बाद आपको आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट को चूस फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपलोड कर देना है।
15: इसके बाद पासपोर्ट फोटो ऑप्शन में चूस फाइल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आपको पासपोर्ट साइज की कलर फोटो को अपलोड करना है।
16: अब सेव डिटेल्स बटन दबाना है।
इस प्रकार से राजस्थान चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपको स्क्रीन पर आपने जो आवेदन किया है, उसका एक फॉर्मेट दिखाई देगा, जिसे प्रिंट बटन का इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंट कर सकते हैं।
Note: राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि, आपको आपके थाने से फोन आए। उसके बाद आपको थाने में जाकर अपना वेरिफिकेशन करवाना है या फिर पुलिस के कुछ सिपाही आपके घर पर आकर ही आपका वेरिफिकेशन करेंगे। अलग-अलग राज्यों में और जिलों में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अलग-अलग होती है।
राजस्थान पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्या है (Requirement of Rajasthan Police Character Certificate)
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चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता विभिन्न जगहों पर पड़ती है। चरित्र प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र को प्रमाणित करना। आवेदक जब राज्य या केंद्र सरकार की नौकरियों में आवेदन करता है, तो उसे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी चरित्र प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होता है, वहीं पुलिस भर्ती या फिर आर्मी भर्ती के लिए भी संबंधित संस्थाओं के द्वारा आवेदक व्यक्ति के चरित्र प्रमाण पत्र की डिमांड की जाती है।
Conclusion:-Rajasthan Police Character Certificate Apply
Rajasthan Police Character Certificate Apply के बारे में इस पोस्ट में हमने इनफॉरमेशन प्रदान की। अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगा हो, तो दूसरे लोगों के साथ आर्टिकल शेयर करें और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा अपना सवाल पूछे, जिसका जवाब हम देंगे। अन्य इंटरेस्टिंग कंटेंट पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट योजना दर्पण के दूसरे पेज पर नेविगेट करें। धन्यवाद!
FAQ‘s
1. पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है?
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जो यह प्रमाणित करता है कि आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है और उसका चारित्रिक रिकॉर्ड साफ़ है। इसे विभिन्न प्रकार के आवेदन, जैसे सरकारी नौकरियों, शिक्षा संस्थानों, पासपोर्ट, वीज़ा, आदि के लिए आवश्यक माना जाता है।
2. राजस्थान पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें?
राजस्थान में पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:
- ऑनलाइन आवेदन:
- राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- अपना SSO (Single Sign On) अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें।
- e-Mitra या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के सेक्शन में जाएं।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और आवेदन सबमिट करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें और पुलिस स्टेशन में जमा करें।
3. पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (Address Proof)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदन फॉर्म।
4. पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए कितनी फीस होती है?
ऑनलाइन आवेदन के दौरान आपको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होता है, जो कि सामान्यत: ₹50 से ₹500 तक हो सकता है। यह शुल्क आवेदन के प्रकार और प्लेटफ़ॉर्म के अनुसार बदल सकता है।
5. पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने के बाद, सामान्यत: 7 से 15 कार्य दिवसों के भीतर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। हालाँकि, यह समय सीमा पुलिस स्टेशन की वर्कलोड और जाँच प्रक्रिया पर निर्भर कर सकती है।
6. क्या मैं किसी अन्य राज्य से भी राजस्थान पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता हूँ?
नहीं, राजस्थान पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट केवल राजस्थान के निवासियों के लिए ही जारी किया जाता है। यदि आप किसी अन्य राज्य में रहते हैं, तो आपको अपने निवास स्थान के पुलिस स्टेशन से संपर्क करना होगा।
7. आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल (SSO) के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आवेदन संख्या का उपयोग करना होगा।
8. क्या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैधता होती है?
जी हाँ, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैधता सामान्यत: 6 महीने से 1 वर्ष तक होती है। इसके बाद आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ सकता है, विशेषकर तब जब इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा रहा हो।
9. अगर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आवेदन खारिज हो जाए, तो क्या करें?
यदि आपका आवेदन खारिज हो जाता है, तो आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। आपको आवेदन खारिज होने का कारण जानने के बाद, पुनः सही तरीके से आवेदन करना होगा।