राजस्थान आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं (Rajasthan Income Certificate Apply): भारत में आय प्रमाण पत्र को इनकम सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे देश में महत्वपूर्ण दस्तावेजों की लिस्ट में शामिल है। आय प्रमाण पत्र के माध्यम से यह जानकारी मिलती है कि संबंधित व्यक्ति की हर महीने की इनकम या फिर हर साल की इनकम कितनी है। आय प्रमाण पत्र देश में कुछ राज्यों में ऑनलाइन प्रक्रिया से बनवाया जा सकता है और कुछ राज्यों में इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस का पालन करना होता है।राजस्थान में आप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान आय प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत होगी। राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म आप आसानी से ऑनलाइन राजस्थान ईमित्र वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद संबंधित जानकारी को भरकर इसे संबंधित कार्यालय में जमा कर सकते हैं। सामान्य तौर पर राजस्थान में आय प्रमाण पत्र ऑफलाइन प्रक्रिया से बनवाने में 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है। इस पेज पर आज हम डिस्कस करेंगे कि राजस्थान में आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाते हैं।
Overview Of Rajasthan Income Certificate Apply
आर्टिकल का नाम | राजस्थान आय प्रमाण पत्र आवेदन |
उद्देश्य | राजस्थान आय प्रमाण पत्र बनवाने की जानकारी देना |
लाभार्थी | राजस्थान के लोग |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
भाषा | हिंदी |
राजस्थान आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं (Rajasthan Income Certificate Apply)
फिलहाल राजस्थान में ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आपको राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट हेतु आवेदन करने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह प्रक्रिया नीचे हमने विस्तार से बताई हुई है।
1: राजस्थान आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नीचे जो लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको राजस्थान आय प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लेना है और उसके बाद आगे हम जो जानकारियां बता रहे हैं, उन्हें आपको भरना है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए किल्क करें
2: राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद अब आपको निम्न इनफॉरमेशन को एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दर्ज कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जानकारी को भरने के लिए नीली पेन का इस्तेमाल करें।
- प्रार्थी का नाम
- पिता का नाम
- वर्तमान पता/स्थाई पता
- गांव/शहर
- तहसील
- जिला
- जन्म दिनांक
- जन्म स्थान
- उम्र
- लिंग
- वैवाहिक स्थिति
- धर्म
- जाति
- उपजाति
- क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है?
- क्या आप आयकर दाता हैं?
- मोबाइल नंबर
3: इसी प्रकार से आगे जितनी भी जानकारी को आपको दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है, उन्हें आपको दर्ज करना है।
4: सभी जानकारी को सही-सही भरने के बाद आपको आवेदक की पासपोर्ट साइज की कलर फोटो को एप्लीकेशन फॉर्म के राइट साइड में चिपका देना है।
5: इसके बाद आपको शपथ पत्र की जानकारी को भी दर्ज करना है, जिसमें आपको यह बताना है कि आपने जो जानकारी राजस्थान इनकम सर्टिफिकेट में दर्ज की है वह आपके मुताबिक बिल्कुल सही है।
6: इसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के फोटो कॉपी को अटैच करना है और आपको इसे ले जाकर के तहसील या राजस्व कार्यालय या फिर आपका गांव जिस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उस ब्लॉक में संबंधित कर्मचारियों के पास जमा करना है।
7: एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद तहसील, राजस्व कार्यालय अथवा ब्लॉक के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दर्ज की गई सभी जानकारी को गहराई से चेक किया जाता है और दस्तावेज की भी चेकिंग की जाती है।
यदि सब कुछ ठीक होता है तो आपके नाम पर राजस्थान आय प्रमाण पत्र बना दिया जाता है, जिसे आप अपनी तहसील से या राजस्व कार्यालय या फिर ब्लॉक से प्राप्त कर सकते हैं।
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राजस्थान आय प्रमाण पत्र के लिए पात्रता (Rajasthan Income Certificate Eligibility)
- राजस्थान के स्थाई निवासी आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जो भारतीय नागरिक होता है।
- आवेदक व्यक्ति के पास कमाई का वैलिड सोर्स होना चाहिए।
राजस्थान आय प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज (Rajasthan Income Certificate Required Documents)
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र (आवश्यकता होने पर)
- पासपोर्ट साइज की कलर फोटो
- शपथ पत्र
- अन्य दस्तावेज
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राजस्थान आय प्रमाण पत्र की वैधता (Rajasthan Income Certificate Validity)
राजस्थान में आय प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सामान्य तौर पर यह 6 महीने या फिर 1 साल के लिए वैलिड होता है, पर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि, इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी गवर्नमेंट की जो नीति है, उसके आधार पर अलग-अलग भी हो सकती है। इसलिए अपने किसी भी काम के लिए राजस्थान आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर चेक कर ले कि, आपके पास मौजूद आय प्रमाण पत्र वैलिड है या फिर एक्सपायर हो चुका है। यदि आय प्रमाण पत्र एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे में आपको नए आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करना चाहिए।
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Conclusion:
आपने इस पेज में Rajasthan Income Certificate Apply की जानकारी प्राप्त की। यदि इस पोस्ट से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है, तो हमारा कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है, जहां पर आप सवाल पूछ ले, जिसका जवाब हम देंगे। हमारी वेबसाइट पर और भी कई ऐसे आर्टिकल मौजूद है, जो आपके लिए जानकारी से भरे हो सकते हैं। ऐसे में हमारी वेबसाइट योजना दर्पण के अन्य आर्टिकल को भी जरूर पढे। धन्यवाद।
FAQ:
Q: आय प्रमाण पत्र राजस्थान कौन जारी करता है?
Ans: तहसील या जिला राजस्व डिपार्टमेंट या ब्लॉक के अधिकारी आय प्रमाण पत्र राजस्थान जारी करते हैं।
Q: आय प्रमाण पत्र का अंग्रेजी नाम क्या है?
Ans: आय प्रमाण पत्र का अंग्रेजी नाम इनकम सर्टिफिकेट है।
Q: राजस्थान आय प्रमाण पत्र की फीस कितनी है?
Ans: आय प्रमाण पत्र राजस्थान की फीस ₹40 है।
Q: आय प्रमाण पत्र राजस्थान का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
Ans: राजस्थान आय प्रमाण पत्र हेल्पलाइन नंबर 1800 180 6127 है।
Q: क्या राजस्थान आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं?
Ans: अभी ऑफलाइन प्रक्रिया से ही राजस्थान आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।