राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana): मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय और भारत सरकार के संयोजन से एक महत्वपूर्ण पहल है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को वित्तीय मदद देकर उनके जीवन को सुधारना है। इस योजना के तहत, बीपीएल (बेलो पॉवर्टी लाइन) श्रेणी के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता उन परिवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनके मुखिया की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में, परिवार को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना उनकी मदद करने के लिए तैयार है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए, आवेदक को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी,जिसके बारे में पूरी जानकारी हमारे द्वारा इस लेख में दी गई है, इसके साथ ही हमने इस योजना का उद्देश्य,पात्रता,लाभ,जरुरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी चर्चा की है। इस योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा जरुर पढ़े।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना क्या है? (What is Rashtriya Parivar Sahayata Yojana)
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एक आर्थिक सहायता योजना है जिसे मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार संयुक्त रूप से चलाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की मदद करना है, जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, मृतक व्यक्ति के परिवार को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत, मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है। योजना के अंतर्गत, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीपीएल परिवारों को शामिल किया जाता है और उन्हें आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है। योजना का मुख्य लक्ष्य है कि परिवार वित्तीय रूप से मजबूत बन सके और आने वाले समय में अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकें।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य(Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Objective)
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग के लोगों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। इस योजना का आवेदन करने के लिए, आवेदक अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म को सही तरीके से भरकर और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करके संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। जांच के बाद, यदि आवेदक पात्र पाया जाता है, तो उसे योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना गरीब और कमजोर वर्ग के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लाभ(Benefits of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana)
- इस योजना की शुरुआत राज्य के गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से की गई है।
- योजना का लाभ राज्य के गरीब और बीपीएल श्रेणी के तहत जीवन यापन करने वाले परिवारों को मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत, परिवार में कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश 2024 के अंतर्गत, मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के तहत, चाहे परिवार में कमाने वाला सदस्य पुरुष हो या महिला, मृत्यु होने पर परिवार को सहायता मिलेगी।
- पीड़ित परिवार को मृतक की मृत्यु के 30 दिनों के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
- योजना के तहत, मृत्यु के 45 दिनों के भीतर ही पीड़ित परिवार के खाते में सहायता राशि जमा कर दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु वाले मृतक व्यक्ति के परिवार को मिलेगा।
- राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है।
- सरकार की ओर से दी गई इस आर्थिक सहायता से पीड़ित परिवार अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की पात्रता(Eligibility of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana)
1. मृतक व्यक्ति को मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा होना चाहिए।
3. यदि मृतक के परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, तो मृतक के परिवार के सदस्य आवेदन कर सकते हैं।
4. विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृतक के पति, पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़की या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
5. अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, मृतक के भाई/बहन या माता-पिता आवेदन कर सकते हैं।
6. मृतक व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 60 वर्ष होनी चाहिए।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दस्तावेज़ आवश्यक (Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Required Documents)
जो लोग मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप आवेदन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते हैं:
- आधार कार्ड-पहचान के लिए आधार कार्ड की प्रति।
- बीपीएल प्रमाण पत्र-गरीबी रेखा को दर्शाने के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र-मृतक व्यक्ति की आयु को साबित करने के लिए आयु प्रमाण पत्र।
- मृत्यु प्रमाण पत्र-मृतक की मृत्यु को साबित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता पासबुकआर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बैंक खाता पासबुक।
- एफआईआर रिपोर्ट- मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना को साबित करने के लिए एफआईआर रिपोर्ट।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन करें(Rashtriya Parivar Sahayata Yojana Apply)
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें:
1. सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपकी सक्रीन पर होमपेज खुलेगा,जिसपर आपको “दायित्व” के विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर “सामाजिक सहायता” का चयन करना होगा।
3. योजना की सूची में से उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं।
4. क्लिक करते ही, आपके सामने राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन फॉर्म पीडीएफ फाइल में दिखाई देगा।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना form pdf
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन PDF Download5. “सेव” ऑप्शन पर क्लिक करें और इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने और एक प्रिंट आउट निकालने के लिए।
6. सभी आवश्यक जानकारियों और दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म में ध्यानपूर्वक भरें।
7. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
8. यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने नगर निगम, मुनिसिपालिटी या नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करें।
9. यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने ग्राम पंचायत या जिला कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करें।
10. इन सभी कदमों का पालन करके, आप मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए आवेदन पूरा कर सकते हैं।
Conclusion:
हम आशा करते है कि हमारे द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना लेख आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास इस योजना से जुड़े कोई भी प्रश्न हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारी वेबसाइट योजना दर्पण पर और भी रोमांचक आर्टिकल पढ़ने के लिए नियमित रूप से जाएं। धन्यवाद!
Faq’s
Q. क्या है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना?
Ans.यह एक आर्थिक सहायता योजना है जो मृतक व्यक्ति के परिवार को आर्थिक समर्थन प्रदान करती है।
Q. क्या है इस योजना का उद्देश्य?
Ans.योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।
Q. इस योजना के लिए पात्र कौन-कौन से लोग हैं?
Ans.इस योजना के लिए मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्य जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, पात्र हैं।
Q.योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
Ans.आवेदन करते समय आधार कार्ड, बीपीएल प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और बैंक खाता पासबुक जैसे दस्तावेज आवश्यक हैं।
Q.राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है?
Ans.योजना के अंतर्गत, मृतक के परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
Q.क्या यह योजना सभी राज्यों में उपलब्ध है?
Ans.नहीं, यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है और केवल उसी राज्य में लागू होती है।