Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana :मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, वे परिवार जो केवल बेटियों से घिरे हैं और जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है, उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस योजना के अंतर्गत, ऐसे परिवारों को प्रति माह सरकारी पेंशन दी जाती है ताकि वे अपनी बेटी के विवाह के बाद भी आर्थिक बोझ से निपट सकें।मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को समर्थन देकर अनेक समाजिक उत्थान के उपाय शुरू किए हैं, जिसमें से यह एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन परिवारों के लिए एक सहारा है जिनके पास उनकी बेटी के विवाह के बाद वित्तीय समर्थन की कमी होती है।
यदि आप मध्य प्रदेश राज्य में निवास करते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ सहित संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करनी होगी। यहां आपको योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी विवरण मिल सकते हैं।सम्पूर्ण रूप से, मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो परिवारों को समृद्धि और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है।चलिए इस पेज पर विस्तार से जानकारी देते हैं कि आखिर “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है” और “मध्य प्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें।”
Also Read :- गांव की बेटी योजना
Overview Of MP Kanya Abhibhawak Pension Yojana
योजना का नाम | कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | बेटी के माता-पिता को पेंशन देना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के अभिभावक |
वेबसाइट | http://socialsecurity.mp.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-2556916 |
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है? (What is MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana)
कन्या अभिभावक पेंशन योजना का सीधा मतलब है कि कन्याओं के माता-पिता को पेंशन प्रदान करना। इस बहुत ही कल्याणकारी योजना को तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने शुरू किया था, जो अभी भी चल रही है। इस योजना के माध्यम से ऐसे दंपतियो को पेंशन प्रदान की जाएगी, जिन्हें सिर्फ बेटियां ही है और बेटियों की शादी के बाद ऐसे दंपतियों को शासन की तरफ से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना के तहत जो पेंशन मिलेगी, वह हर महीने ₹600 की होगी। बेटियों की शादी के बाद जो भी दंपति अकेले रहते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान की जा रही है।
Also Read :- प्रतिभा किरण योजना
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना का महत्व? (MP Kanya Abhibhawak Pension Yojana Significance)
मध्य प्रदेश में ऐसे कई माता पिता है, जिनके परिवार में सिर्फ बेटियां ही है। जब तक बेटियों की शादी नहीं होती है, तब तक माता-पिता उनके सहारे जीते हैं, परंतु बेटियो की शादी हो जाने के पश्चात कई बार उनके माता-पिता के पास छोटे-मोटे खर्चों के लिए पैसा नहीं होता है।
बेटी के ससुराल चले जाने के बाद माता-पिता काफी अकेले महसूस करते हैं। ऐसे में सरकार ने ऐसे ही दंपतियों के लिए कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया, ताकि बेटी का विवाह होने के पश्चात उनके माता-पिता को हर महीने थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे वह अपने छोटे-मोटे खर्चे की पूर्ति कर सके।
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना का लाभ? (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Benefits)
- कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजना है।
- योजना का लाभ ऐसे दंपतियों को दिया जाएगा, जो बेटी के विवाह के पश्चात अकेले रहते हैं।
- योजना के तहत मिलने वाली राशि ₹600 रुपए रहेगी।
- ₹600 लाभार्थी व्यक्ति को हर महीने अपने बैंक अकाउंट में मिलेंगे।
- सरकार इस योजना के तहत पैसा देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड का इस्तेमाल करेंगी।
Also Read :- मध्यप्रदेश कन्या विवाह योजना
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता? (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Eligibility)
दंपति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है।
- दंपति में से किसी एक की कम से कम उम्र 60 साल होनी चाहिए।
- दंपत्ति के परिवार में संतान के तौर पर सिर्फ बेटी होनी चाहिए।
- दंपति इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए।
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु दस्तावेज?(MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Required Documents)
- खुद की दो फोटो
- समग्र आईडी
- आधार नंबर
- मोबाइल नंबर
- बैंक पास बुक
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- सिर्फ लड़की ही संतान होने संबंधी शपथ पत्र मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- दंपति का संयुक्त फोटो/ अकेला होने पर अकेले का फोटो
Also Read :- लाडली बहना योजना
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें? (MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply)
ऑनलाइन आवेदन
1: योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक दंपति को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने की आवश्यकता होगी।
वेबसाइट: http://socialsecurity.mp.gov.in/
2: होम पेज पर जाने के बाद दंपती को “सामाजिक पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजना” वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
3: विकल्प पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
4: अब स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा। इसमें जो भी जानकारी जहां कहीं भी दर्ज करने के लिए कहीं जा रही है, आपको उन जानकारी को दर्ज कर देना है।
5: जानकारी भरने के बाद दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अपलोड डॉक्युमेंट्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें और मांगे जा रहे दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करें।
6: दस्तावेज अपलोड होने के बाद आपको अपने डिजिटल सिग्नेचर या फिर अंगूठे का निशान भी अपलोड कर देना है।
7: सब कुछ हो जाने के बाद सबसे आखिरी में सबमिट बटन दबाना है।
8: इसके बाद आपको स्क्रीन पर रसीद दिखाई देगी। इसका प्रिंटआउट निकाल करके इसे सुरक्षित रख लेना है।
इस प्रकार से MP Kanya Abhibhawak Pension Yojana Online Apply कर सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन
1: योजना में आवेदन के लिए जो दस्तावेज लगेंगे, उन्हें लेकर के नजदीकी नगर पालिका कार्यालय में चले जाएं।
2: नगर पालिका कार्यालय में संबंधित कर्मचारियों से एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करें।
3: सभी महत्वपूर्ण जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दर्ज करें।
4: अब अपनी पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो को अटैच करें और सिग्नेचर करें या अंगूठे का निशान लगाए।
5: अब दस्तावेज की फोटो कॉपी को भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
6: अब जहां से एप्लीकेशन हासिल किया था, वहीं पर इसे जमा कर देना है।
इस प्रकार से MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana Offline Apply कर सकेंगे।
Conclusion:
इस आर्टिकल में हमने आपको MP Kanya Abhibhavak Pension Scheme In Hindi की जानकारी दी। आपको अगर इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में दिए गए सुझाव या सवाल का जवाब अवश्य ही हम देंगे। ऐसे ही अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी वाले आर्टिकल पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट योजना दर्पण को रेगुलर विजिट करते रहें। धन्यवाद!
FAQ:
Q: कन्या अभिभावक पेंशन योजना का संचालन कहां हो रहा है?
ANS: मध्य प्रदेश मे कन्या अभिभावक पेंशन योजना का संचालन हो रहा है।
Q: कन्या अभिभावक पेंशन योजना किसने शुरू की थी?
ANS: तत्कालीन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया।
Q: कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत कितनी पेंशन मिलेगी?
ANS: ₹600 कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत मिलेंगे।
Q: कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश की वेबसाइट कौन सी है?
ANS: http://socialsecurity.mp.gov.in/ कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश की वेबसाइट है।
Q: कन्या अभिभावक पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर कौन सा है?
ANS: 0755-2556916 कन्या अभिभावक पेंशन योजना का हेल्पलाइन नंबर है।