Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan | राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना : Apply Process, Gift Amount, Eligibility, Documents

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राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan): हर लड़की जीवन में एक अच्छा लड़का चाहती है, ताकि वह उसके साथ शादी करे और अपनी जिंदगी की खुशियों को इंजॉय कर सके, परंतु सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। कई लड़कियों की शादी तो हो जाती है परंतु शादी के बाद किसी भी कारण से उनके पति की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद तो मानो लड़की की खुशियां ही उससे दूर चली जाती है। पति की मृत्यु के बाद हमारे समाज में महिलाओं को विधवा कह कर बुलाया जाता है, जिन्हें श्रृंगार करने की अनुमति नहीं होती है और ना ही समाज में बाहर निकालने की अनुमति होती है।

हालांकि आज का जमाना आधुनिक जमाना हो गया है। ऐसे में कई महिलाएं दोबारा से विवाह करने के बारे में सोचती है, जिसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि, राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं की जिंदगी में दोबारा से खुशियां लाने के लिए विधवा विवाह उपहार योजना को शुरू करवाया हुआ है, जिसके माध्यम से यदि कोई विधवा फिर से पुनर्विवाह करती है तो उसे आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार की तरफ से दी जाएगी। चलिए विधवा विवाह उपहार योजना की पूरी जानकारी आर्टिकल में प्राप्त करते हैं।

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Overview Of Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan

योजना का नामराजस्थान विवाह उपहार योजना
उद्देश्यविधवा पुनर्विवाह हेतु सहायता देना
लाभार्थीविधवा महिलाएं
वेबसाइटजल्द लांच होगी
हेल्पलाइन नंबरजल्द लॉन्च होगा

राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना क्या है? (What is Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan)

राजस्थान की राज्य सरकार ने विधवा महिला के पुनर्विवाह के लिए विधवा विवाह उपहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत अब 51 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है। 51 हजार की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव राजस्थान के फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई थी।

क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट ने योजना का पैसा अपने जन घोषणा पत्र में बढ़ाने का वादा किया था। बताना चाहते हैं कि, इस योजना को साल 2007 में 1 अप्रैल के दिन से शुरू किया गया था और जब योजना की शुरुआत हुई तब 15 हजार उपहार राशि के तौर पर प्रदान किया जाता था और साल 2016 में भाजपा सरकार ने योजना में लाभार्थी को 30 हजार देने का फैसला किया और बाद में कांग्रेस सरकार ने योजना में लाभार्थी को 51 हजार का अमाउंट देने का निर्णय लिया।

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विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान का महत्व (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Significance)

इस बात से आप भली भांति परिचित है कि, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो एक विधवा के तौर पर महिला का जीवन कितना कष्टदायक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसकी जिंदगी की सभी खुशियां ही चली गई है। हालांकि कई ऐसी विधवा महिलाएं हैं, जो दोबारा से शादी करना चाहती है, परंतु समाज की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती है। 

ऐसे में सरकार ने विधवा विवाह उपहार योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को सुनहरा मौका पुनर्विवाह करने के लिए दिया हुआ है। इस योजना का लाभ प्राप्त करके महिलाएं दोबारा से शादी कर सकती है और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी व्यतीत कर सकती है। योजना में सरकार के द्वारा आर्थिक लाभ देने का प्रावधान भी रखा गया है, जिससे विधवा महिला और पुरुष आपस में विवाह करने के लिए प्रेरित होंगे।

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विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान का लाभ (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Benefits)

  • विधवा महिलाओं की जिंदगी में फिर से खुशियां लाने के लिए सरकार ने विधवा विवाह उपहार योजना को चलाया हुआ है।
  • इस योजना के माध्यम से सरकार ऐसी महिलाओं को लाभ देने वाली है, जिनकी शादी के बाद उनके पति की मौत हो गई है और उन्होंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की है।
  • योजना के अंतर्गत यदि महिला दूसरा विवाह करती है, तो उसे सरकार की तरफ से 51 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • 51 हजार की आर्थिक सहायता लाभार्थी महिला को अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त हो सकेगी।
  • योजना का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं को मिल सके, इसलिए सरकार ने योजना का लाभ पाने के लिए उम्र सीमा को 18 से लेकर 50 साल तक निश्चित किया हुआ है।

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विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान हेतु पात्रता (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Eligibility)

  • योजना में राजस्थान की स्थाई निवासी महिलाएं अप्लाई कर सकती है।
  • महिला का विधवा होना जरूरी है।
  • महिला की उम्र 18 से 50 साल तक होनी चाहिए।
  • सिर्फ एक बार ही योजना का बेनिफिट दिया जा सकेगा।

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विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान हेतु दस्तावेज (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Required Documents)

  • विधवा महिला का पेंशन पीपीओ 
  • पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • महिला का आधार 
  • महिला का भामाशाह 
  • महिला का आय प्रमाण पत्र 
  • वर्तमान  पति का जन्म का प्रमाण पत्र 
  • वर्तमान पति का आई.डी. कार्ड

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राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना में आवेदन कैसे करें? (Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan Apply)

राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना में आवेदन को लेकर के इंटरनेट पर कुछ साफ और स्पष्ट जानकारी अवेलेबल नहीं है। यही कारण है कि, हम आपको इस योजना में किस प्रकार से अप्लाई करना है अथवा कहां अप्लाई करना है, इसके बारे में अभी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। 

हालांकि हमें उम्मीद है कि, जल्द ही योजना में आवेदन की सही जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में हम संबंधित जानकारी को इसी आर्टिकल के माध्यम से अपडेट करेंगे, ताकि आप योजना में आवेदन करके इसका लाभ ले सके।

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Conclusion:

Vidhwa Vivah Uphar Yojana Rajasthan की जानकारी हमने आर्टिकल में उपलब्ध करवा दी है। इस योजना की यदि और कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछे। हम आपके सवालों का जवाब शीघ्र अति शीघ्र देने का प्रयत्न करेंगे। अन्य बेहतरीन आर्टिकल के लिए हमारी वेबसाइट योजना दर्पण पर नियमित रूप से आते रहे। धन्यवाद!

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FAQ:

Q: विधवा विवाह उपहार योजना कौन से राज्य में चल रही है?

ANS: राजस्थान में उपरोक्त योजना चल रही है।

Q: विधवा विवाह उपहार योजना के तहत क्या होगा? 

ANS: विधवा महिलाएं फिर से शादी कर सकेंगी।‌

Q: विधवा विवाह उपहार योजना के तहत कितना पैसा मिल रहा है?

ANS: योजना के तहत 51 हजार रुपए मिल रहे हैं।

Q: राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना के तहत महिला की उम्र कितनी होनी चाहिए?

ANS: महिला की उम्र 18 से लेकर 50 साल तक होनी चाहिए।

Q: विधवा विवाह उपहार योजना का पैसा कैसे मिलेगा?

ANS: योजना का पैसा लाभार्थी को बैंक अकाउंट में मिलेगा।

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