यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana): उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और यही कारण की प्रदेश में धड़ाधड़ कई योजनाओं को शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्यमिता दिवस के मौके पर लोग भवन सभागार में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की हुई थी।
योजना को शुरू करने के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा अपने भाषण में कहा गया था कि, इस योजना के अंतर्गत 5 करोड रुपए से कम इन्वेस्टमेंट और 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले तकरीबन 90 लाख से भी ज्यादा छोटे
उद्यमियों को गवर्नमेंट 5,00,000 रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर प्रदान कर रही है। चलिए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं और आर्टिकल में आगे बढ़कर जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना क्या है UP Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana और यदि किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना होगा, तो वह इस योजना में कैसे आवेदन करेगा और साथ ही योजना में आखिर कौन-कौन से लाभ आवेदक को मिलने वाले हैं।
Overview Of Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना |
उद्देश्य | बीमा कवर देना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के पात्र लोग |
वेबसाइट | https://msme.up.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 0512-2218401 |
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना क्या है? (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana)
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यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना (UP Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana) इंश्योरेंस की श्रेणी में आने वाली स्कीम है। इस योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस की रकम को 5,00,000 रुपए तक निश्चित किया गया है। योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई है। योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी व्यक्ति की किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या फिर एक्सीडेंट होने की वजह से वह परमानेंट विकलांग अर्थात दिव्यांग हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आवेदक व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के लोगों को 5 रुपए लाख का इंश्योरेंस प्रदान किया जाता है।
वहीं इसके अलावा योजना में यह प्रावधान भी रखा गया है कि, अगर लाभार्थी आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो विकलांगता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके आधार पर निश्चित परसेंट के हिसाब से इंश्योरेंस का बेनिफिट प्रदान किया जाएगा।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का महत्व (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana Significance)
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उपरोक्त योजना को शुरू करने के उद्देश्य के बारे में बात करे तो योजना का मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमियों को दुर्घटना होने की अवस्था में इंश्योरेंस प्रदान करना, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, कभी भी कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वह विकलांग हो जाता है और अपने परिवार को अपने पीछे रोता छोड़ता हुआ चला जाता है। ऐसे में परिवार को अगर थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता प्राप्त हो जाती है, तो इससे उन्हें राहत की प्राप्ति होती है।
यही कारण है कि, सरकार उपरोक्त योजना के माध्यम से 500000 रुपए का इंश्योरेंस कवर प्रदान कर रही है, जिसका लाभ आवेदक के परिवार को प्रदान किया जाएगा। इस योजना का सारा का सारा पैसा सरकार बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। यदि लाभार्थी आंशिक रूप से विकलांग हुआ है, तो वह इस योजना के पैसे के माध्यम से अच्छे हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट भी करवा सकता है और अगर लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी फैमिली वालों को योजना का पैसा दिया जाता है।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana Benefits)
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- योजना के अंतर्गत जो इंश्योरेंस का पैसा दिया जाएगा, वह 500000 रुपए का होगा।
- इंश्योरेंस का पैसा आवेदक व्यक्ति को मिलेगा या आवेदक व्यक्ति के परिवार के लोगों को मिलेगा।
- इस इंश्योरेंस योजना का फायदा ऐसे ही लोगों को प्रदान किया जाएगा जो GST डिपार्टमेंट की तरफ से चलाई जाने वाली व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का फायदा नहीं ले रहे हैं।
- योजना में अधिक से अधिक लोग आवेदन कर सके, इसलिए सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपनाया हुआ है।
- योजना का पैसा सरकार के द्वारा संबंधित व्यक्ति के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
- उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 90 लाख से भी ज्यादा एमएसएमई उद्यमी और कर्मचारियों को इस स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हेतु पात्रता (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana Eligibility)
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- उत्तर प्रदेश के परमानेंट निवासी योजना में आवेदन करने के हकदार है।
- सिर्फ उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमी योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
- आवेदक की उम्र 18 से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए।
- आंशिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
- पूर्ण रूप से दिव्यांग व्यक्ति भी योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
- आवेदक व्यक्ति का बैंक अकाउंट उसके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना हेतु दस्तावेज (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana Required Documents)
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- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? (Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana Apply)
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1: आवेदन हेतु आपको अपने डिवाइस में उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइ https://msme.up.gov.in/ के होम पेज को ओपन करना है।
2: अब लोगिन ऑप्शन पर क्लिक करें।
3: अब आवेदक लोगिन ऑप्शन पर क्लिक करें।
4: इसके बाद न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद योजना के सेक्शन में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का चुनाव करना है।
5: अब निश्चित जगह में अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य जानकारी को दर्ज करके अपने जिला का चुनाव कर लेना है।
6: अब कैप्चा कोड को दर्ज करके नेक्स्ट बटन दबाना है।
7: इसके बाद जो भी दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहे जा रहे हैं, उन्हें अपलोड कर देना है और फाइनली सबमिट बटन दबा देना है।
इस प्रकार से Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana Online Apply कर सकेंगे।
Conclusion:– UP Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana
Up Sukshm Udyami Durghatna Bima Yojana की मुख्य बातें आर्टिकल में आपको जानने को मिली। यदि आर्टिकल से रिलेटेड कोई सवाल आपके मन में है, तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे, जिनका जवाब जरूर दिया जाएगा। अन्य रोचक आर्टिकल के लिए योजना दर्पण वेबसाइट पर आते रहें। धन्यवाद!
FAQ:
Q: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना कैसी योजना है?
ANS: यह योजना एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर योजना है।
Q: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को किसने शुरू किया था?
ANS: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योजना को शुरू किया था।
Q: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इंश्योरेंस कवर कितना है?
ANS: योजना के तहत इंश्योरेंस कवर 500000 रुपए का है।
Q: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना की वेबसाइट कौन सी है?
ANS: योजना की वेबसाइट https://msme.up.gov.in/ है।
Q: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को कब शुरू किया गया था?
ANS: यूपी मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को 23 फरवरी 2023 को शुरू किया गया था।