Up Rashtriya Parivarik Labh Yojana: विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं की वजह से देश में निवास करने वाले करोड़ों लोगों को हर 3 महीने में या फिर हर महीने में आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसके लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें केंद्र सरकार की योजनाएं अलग है और राज्य सरकार की योजनाएं अलग हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने राज्य के परिवार के मुखिया के लिए एक ऐसी योजना चला रही है, जिसके अंतर्गत तकरीबन 30000 रुपये की आर्थिक सहायता लोगों को मिल सकती है।
सरकार ने इस योजना को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का नाम दिया हुआ है। योजना को बराबर रूप से उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाके में चलाया जा रहा है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पूरी जानकारी आपको अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता यह योजना कभी भी आपके काम आ जाए। चलिए इस पेज पर जानते हैं कि “उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है” और “उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें।”
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Overview Of UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | मुखिया की मृत्यु पर मुआवजा देना |
लाभार्थी | बीपीएल परिवार के लोग |
वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
हेल्पलाइन नंबर | 18004190001 |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? (What is UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana)
उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को परिवार के मुखिया की मौत होने पर 30 रुपये हजार का मुआवजा देने के लिए शुरू किया हुआ है। इस योजना में यह प्रावधान है कि, यदि उत्तर प्रदेश के शहरी इलाके या फिर ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है, तो ऐसी अवस्था में परिवार के लोगों को 30 हजार रुपये का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि बूरे समय में वह इन पैसों का इस्तेमाल कर सके।
बताना चाहते हैं कि, पहले योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 20 रुपये हजार मिलते थे, परंतु साल 2013 में योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले अमाउंट को बढ़ाया गया और इसे 30 हजार रुपये कर दिया गया, जिसका साफ मतलब है कि अगर उत्तर प्रदेश के किसी गरीब परिवार के मुखिया की मृत्यु होती है और उनके घर में दूसरा कोई भी कमाने वाला नहीं बचता है, तो योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी।
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का महत्व (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Significance)
उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं, जिनके परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है। उसी की कमाई की वजह से पूरा घर अपना जीवन यापन करता है, परंतु कभी-कभी किसी भी प्रकार की घटना की वजह से या फिर अन्य कारणो की वजह से परिवार के एकमात्र पैसा कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से उनके परिवार के लोगों को अपनी आजीविका चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया हुआ है, ताकि परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर परिवार के लोगों को 30000 रुपये का मुआवजा दिया सके, जिसका इस्तेमाल वह मुखिया की अंत्येष्टि के लिए कर सकेंगे और अपने अन्य खर्चे के लिए कर सकेंगे।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Benefits)
- योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है।
- मुआवजा तब मिलता है, जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है।
- मुआवजे के अंतर्गत टोटल 30000 रुपये सरकार देती है।
- यह पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाता है।
- अभी तक इस योजना से उत्तर प्रदेश के कई लोगों को लाभ प्राप्त हो चुका है।
- उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में इस योजना को चलाया जा रहा है।
- योजना में गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के तकरीबन 45 दिन के अंदर ही दावा प्रस्तुत होने पर योजना का पैसा मिल जाता है।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु पात्रता (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Eligibility)
- उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी व्यक्ति योजना के लिए पात्रता रखते हैं।
- परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर ही योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार के मुखिया की उम्र 18 से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए शहरी इलाके में रहने वाले परिवार की सालाना इनकम 56000 रुपये और ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की सालाना कमाई 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक व्यक्ति का बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है।
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु दस्तावेज (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Required Documents)
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करें? (UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Apply)
योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है।
1: आवेदक व्यक्ति को सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट http://nfbs.upsdc.gov.in/ के होम पेज को ओपन करना है।
2: अब होम पेज पर दिखाई दे रहे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें।
3: अब स्क्रीन पर जो अगला पेज ओपन होगा, इसमें पंजीकरण फॉर्म ओपन होगा। इसमें सभी जानकारियो को दर्ज करना है जैसे कि जनपद , निवासी, आवेदक विवरण ,Bank Account विवरण, मृतक का विवरण इत्यादि।
4: जानकारियो को दर्ज करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाना है और उसके बाद परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। इसके साथ ही अपने बैंक अकाउंट की जानकारियो को भी दर्ज करना है।
5: अब सबसे आखिरी में सबमिट बटन दबा देना है।
इस प्रकार से UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana Online Apply किया जा सकता है।
Conclusion:
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana की इंपॉर्टेंट जानकारी आर्टिकल में आपको मिली। अगर और कोई भी सवाल आर्टिकल से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। हम जल्द ही आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी प्रकार के अन्य इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट योजना दर्पण को दैनिक तौर पर विजिट करते रहे। धन्यवाद!