यूपी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना (UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana): सरकार ने उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक शानदार योजना चलाई हुई है, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। इस योजना को सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का नाम दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत मृत्यु होने की सिचुएशन में भी लाभ दिया जाएगा और मजदूर के परमानेंट विकलांग होने की सिचुएशन में भी फायदा दिया जाएगा। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि, योजना के अंतर्गत सारी प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट कर ली जाएगी और लाभार्थी को सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही पैसा दे दिया जाएगा।
यदि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार के लोगों को योजना का पैसा प्रदान किया जाएगा। बताना चाहते हैं कि, उत्तर प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 4.5 करोड़ मजदूर है, जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। लाभ पाने के लिए एक्सीडेंट की सिचुएशन में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मृत्यु सर्टिफिकेट, वारिशों का सर्टिफिकेट और आयु प्रमाण पत्र देना होगा। वहीं विकलांगता की सिचुएशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से जारी सर्टिफिकेट को देना होगा। चलिए इस पेज पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की कंप्लीट डिटेल हासिल करते हैं।
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Overview Of UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना |
उद्देश्य | दुर्घटना बीमा देना |
लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक |
वेबसाइट | https://upssb.in/Hi_Home.aspx |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2977711 |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना क्या है? (What is UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है, जिसका अंग्रेजी नाम चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक 2,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखा गया है। यह पैसा तब मिलेगा, जब एक्सीडेंट की वजह से किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या फिर एक्सीडेंट की वजह से वह परमानेंट विकलांग अर्थात दिव्यांग हो जाता है।
हालांकि सभी के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना नहीं है। योजना का लाभ सिर्फ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सरकार के द्वारा दिया जाएगा। योजना का लाभ सिर्फ ऐसे ही श्रमिकों को दिया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र में रजिस्टर्ड हैं। ऐसे श्रमिक जो रजिस्टर नहीं है, उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए अपने आप को असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत करवाने की आवश्यकता होगी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का महत्व (UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Significance)
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को नोटिस किया कि, संगठित क्षेत्रो के मजदूरों के पास तो कोई ना कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम अवश्य होती है, जिसका लाभ वह ले सकते हैं, परंतु असंगठित क्षेत्रो के मजदूरों के पास ऐसी कोई योजना नहीं होती है और ऐसे में जब असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक्सीडेंट हो जाता है, तब मृत्यु की अवस्था में उनके परिवार के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर विकलांगता की अवस्था में खुद मजदूर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में उनके लिए कोई ना कोई आर्थिक सहायता देने वाली योजना अवश्य होनी चाहिए। बस इसी बात को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सब कुछ सही होने पर सिर्फ 15 दिनों के अंदर ही लाभार्थी को पैसा मिल जाएगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना का लाभ (UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Benefits)
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- वर्तमान उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया है।
- चीफ मिनिस्टर एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के रजिस्टर मजदूरों को फायदा होगा।
- मजदूर की मृत्यु होने की अवस्था में या फिर परमानेंट विकलांग होने की अवस्था में 2,00,000 रुपए दिए जाएंगे।
- यदि मजदूर की मृत्यु होती है, तो उसके आश्रितों को 2 रुपए लाख मिलेंगे और यदि मजदूर विकलांग होता है, तो उसे दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी।
- योजना का लाभ पाने के लिए यह जरूरी है कि, एक्सीडेंट होने के तकरीबन एक महीने के अंदर ही योजना में अप्लाई कर दिया जाए।
- योजना में ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन जिले के श्रम ऑफिस में जाकर कर सकते हैं।
- ऑफलाइन जो एप्लीकेशन श्रम ऑफिस को मिलेगी, उसे 2 दिन के अंदर ही कर्मचारियों को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना जरूरी होगा।
यूपी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु पात्रता (UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Eligibility)
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- उत्तर प्रदेश के परमानेंट निवासी योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूर योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- मजदूर की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
यूपी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु दस्तावेज (UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Required Documents)
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- घोषणा पत्र
- आधारकार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- कर्मचारी की लेटेस्ट फोटो
- फोन नंबर
यूपी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? (UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana Apply)
1: आवेदन हेतु आवेदक को उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा।https://upssb.in
2: रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसके माध्यम से पोर्टल में लॉगिन कर लेना होगा।
3: अब आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करना होगा।
4: जानकारी भरने के बाद जो दस्तावेज अपलोड करने के लिए कहे जा रहे हैं, उन्हें भी अपलोड कर देना होगा।
5: डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सबमिट बटन दबा देना होगा।
इसके बाद आपकी सभी जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म और दस्तावेज को चेक किया जाएगा और सब कुछ सही होने पर योजना के अंतर्गत पैसे का लाभ मिलेगा।
Conclusion:
UP Mukhyamantri Durghatna Bima Yojana की महत्वपूर्ण जानकारी आर्टिकल में हमने आपको दी। अगर इस योजना के बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ ले। हम सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही अन्य रोचक आर्टिकल के लिए हमारी वेबसाइट Yojanadarpan.in पर रेगुलर आते रहे। धन्यवाद!
FAQ:
Q: मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश को किसने शुरू किया?
ANS: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने योजना की शुरुआत की।
Q: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से किसे लाभ होगा?
ANS: योजना से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभ होगा।
Q: मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
ANS: योजना के अंतर्गत 200000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी।
Q: मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लाभार्थी की मृत्यु होने पर किसे लाभ मिलेगा?
ANS: लाभार्थी की मृत्यु होने पर परिवार के लोगों को लाभ मिलेगा।
Q: उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत विकलांग होने पर कितना पैसा मिलेगा?
ANS: योजना के तहत विकलांग होने पर 200000 रुपए मिलेंगे।