उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना (UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana): उत्तर प्रदेश में किसानों और उनके परिवार के लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। योजना के बारे में बात करें, तो योजना के जो भी लाभार्थी होते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री किसान और सर्वा हित बीमा योजना के अंतर्गत कार्ड प्रदान किया जाता है। इसी कार्ड के माध्यम से अस्पताल में इलाज करवाया जा सकता है। इस योजना के जो बीपीएल फैमिली के लाभार्थी व्यक्ति होते हैं, उन्हें योजना का बेनिफिट हासिल करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट देने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है।
इसके साथ ही सरकार ने योजना में यह प्रावधान भी किया हुआ है कि, लाभार्थी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में अपना इलाज करवा सकता है, साथ ही यदि किसी व्यक्ति को जंगली जानवर ने काट लिया है या फिर सांप ने काट लिया है तो ऐसी सिचुएशन में भी वह योजना के माध्यम से इलाज करवा सकता है। चलिए योजना की पूरी जानकारी आर्टिकल में हासिल करते हैं।
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Overview Of UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana
योजना का नाम | किसान एवं सर्वहित बीमा योजना |
उद्देश्य | किसानों को बीमा प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान और उनके आश्रित |
वेबसाइट | जल्द जारी होगी |
हेल्पलाइन नंबर | 18001210233 |
यूपी मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है? (What is UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana)
उत्तर प्रदेश के खेती करने वाले किसान भाइयों के कल्याण के लिए खास तौर पर सरकार ने किसान एवं सर्वहित बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसे फार्मर एंड सर्वहित इंश्योरेंस स्कीम भी कहते हैं। योजना के अंतर्गत एलिजिबल किसानों को विभिन्न प्रकार के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत निश्चित अमाउंट तक की ट्रीटमेंट किसान भाई हॉस्पिटल में करवा सकेंगे।
इस योजना के अंतर्गत किसान भाई 2.5 लाख रुपए तक का इलाज सभी राजकीय मेडिकल इंस्टिट्यूट और मेडिकल यूनिवर्सिटी में करवा सकेंगे। इसके अलावा 1 लाख रुपये जितना अमाउंट कृत्रिम अंग योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे, साथ ही यदि एक्सीडेंट की वजह से लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 5 लाख मिलेगा और अगर लाभार्थी दिव्यांग हो जाता है, तो खुद लाभार्थी को 5 लाख का अमाउंट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का महत्व (UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana Significance)
उत्तर प्रदेश में अधिकतर किसानों का नाम किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस योजना में नहीं है। ऐसे में यदि किसान की मृत्यु हो जाती है या किसी दुर्घटना की वजह से वह विकलांग हो जाता है, तो उन्हें तो तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, साथ ही उनके परिवार के लोगों को भी विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बस यही कारण है कि, उत्तर प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार ने किसान एवं सर्वहित इंश्योरेंस योजना को शुरू किया, जिसका लाभ किसानों के साथ ही साथ उनके परिवार के लोगों को भी मिलेगा।
उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना का लाभ (UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana Benefits)
- योजना के लाभार्थी किसान की मृत्यु होती है, तो उसके परिवार के लोगों को 5 लाख का अमाउंट मिलेगा और अगर लाभार्थी विकलांग हो जाता है तो खुद लाभार्थी को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- योजना के लाभार्थी किसान या उसकी फैमिली के मेंबर को 2.5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा दी जाएगी।
- यदि किसी एक्सीडेंट में लाभार्थी को फ्रैक्चर हो जाता है, तो योजना के तहत 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- उत्तर प्रदेश के अलावा यदि किसी दूसरे राज्य में भी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है, तो भी उसे योजना का लाभ लेने का मौका मिलेगा।
- यह योजना लाभार्थी व्यक्ति को कैशलैस ट्रीटमेंट के तौर पर सुविधा प्रदान करती है।
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किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश हेतु पात्रता (UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana Eligibility)
- स्थाई तौर पर उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति योजना में अप्लाई कर सकते हैं।
- आवेदक की उम्र 18 से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक के फैमिली की सालाना कमाई 75,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए।
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किसान एवं सर्वहित बीमा योजना उत्तर प्रदेश हेतु दस्तावेज (UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana Required Documents)
- आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड (आवश्यकता होने पर)
- पैन कार्ड (आवश्यकता होने पर)
- ड्राइविंग लाइसेंस (आवश्यकता होने पर)
- मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी (आवश्यकता होने पर)
- वारिस प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
- फिर रिपोर्ट की फोटो कॉपी (आवश्यकता होने पर)
- राशन कार्ड की फोटो कॉपी (आवश्यकता होने पर)
- आय प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- खसरा खतौनी के दस्तावेज
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- दिव्यंगता सर्टिफिकेट (आवश्यकता होने पर)
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यूपी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना में आवेदन कैसे करें? (UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana Apply)
1: योजना में आवेदन करने के लिए जनपद लेवल पर जिलाधिकारी, अपर जिला अधिकारी में से किसी एक के ऑफिस में जाना है।
2: ऑफिस में जाने के बाद आपको मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना एप्लीकेशन फॉर्म हासिल करना है।
3: अब सभी महत्वपूर्ण जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दर्ज कर देना है।
4: जानकारी भरने के बाद आपको महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है।
5: अब एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर देना है।
अब एप्लीकेशन फॉर्म का वेरिफिकेशन संबंधित ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को मंजूरी मिलने के बाद योजना का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा।
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Conclusion:
UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana की महत्वपूर्ण जानकारी हमने आर्टिकल में उपलब्ध करवा दी है। यदि योजना की अन्य कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को पूछ ले। हमारी टीम जल्द से जल्द सवालों का जवाब देने का प्रयत्न करेगी। अन्य रोचक आर्टिकल के लिए हमारी वेबसाइट योजना दर्पण पर रेगुलर आते रहे। धन्यवाद!
FAQ:
Q: किसान एवं सर्वहित बीमा योजना कहां चलाई जा रही है?
ANS: योजना को उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है।
Q: किसान एवं सर्वहित बीमा योजना को किसने शुरू किया था?
ANS: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना को शुरू किया था।
Q: किसान एवं सर्वहित इंश्योरेंस स्कीम उत्तर प्रदेश के तहत कृत्रिम अंग लगवाने पर कितना पैसा मिलेगा?
ANS: कृत्रिम अंग के लिए 1 लाख मिलेंगे।
Q: किसान एवं सर्वाहित इंश्योरेंस योजना के तहत मृत्यु होने पर कितना पैसा मिलेगा?
ANS: मृत्यु होने पर 5 लाख मिलेंगे।
Q: यूपी किसान एवं सर्वहित इंश्योरेंस योजना के तहत विकलांग होने पर कितना पैसा मिलेगा?
ANS: दिव्यांग होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे।