Stamp Duty in Haryana 2024 | हरियाणा स्टांप ड्यूटी शुल्क:- यदि आप लोग हरियाणा (Haryana) के निवासी है तो हरियाणा में के संपत्ति को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उस संपत्ति का पंजीकरण करना काफी आवश्यक होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपको स्टांप ड्यूटी शुल्क (Stamp Duty Fees) और पंजीकरण शुल्क देना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को हरियाणा के स्टांप ड्यूटी शुल्क जाना काफी आवश्यक है अगर आप किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको इस बात का जानकारी होना काफी आवश्यक है, कि क्योंकि उस टाइम स्टांप ड्यूटी शुल्क क्षेत्र की सर्कल दरों पर निर्भर करता है तो लिए मैं आप लोगों को हरियाणा के
और पंजीकरण शुल्क के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी आप लोगों को हमारे आर्टिकल के माध्यम से दूंगा तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पड़े..!!
हरियाणा में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
हरियाणा में स्टांप ड्यूटी शुल्क 2023 में कितना लगता है, इसकी जानकारी होना काफी आवश्यक है इस आर्टिकल में आप लोगों को एक टेबल के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोगों के सामने रखूंगा जब आप लोग हरियाणा में किसी संपत्ति का खरीद या बिक्री करते हैं तो आपको जमीन का रजिस्ट्री करवाना पड़ता है यह रजिस्ट्री शहर और ग्राम पर निर्भर करता है अर्थात रजिस्ट्री शहर का स्टांप ड्यूटी शुल्क और ग्राम रजिस्ट्री स्टांप ड्यूटी शुल्क दोनों का चार्ज अलग होता है साथ ही साथ पुरुष और महिला दोनों का अलग-अलग स्टैंडइटिस शुल्क देना पड़ता है तो आइए मैं आप लोगों को नीचे इस टेबल के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारे इस आर्टिकल को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-
Area | Male | Female | Both |
City Area | 7% | 5% | 6% |
Village Area | 5% | 3% | 4% |
हरियाणा में रजिस्ट्री पर कितना खर्च आता है?
हरियाणा में हर किसी जमीन का रजिस्ट्री करवा रहे तो रजिस्ट्री करवाने में कुल कितना खर्च होता है इसकी जानकारी में आप लोगों को नीचे टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप लोग हमारे इस टेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ें:-
Documents | City Area | Village Area |
उपहार विलेख (Gift Deed) | 5% | 3% |
बिक्री या वाहन विलेख का शुल्क कितना लगेगा | 7% | 5% |
विनिमय विलेख (exchange deed) | संपत्ति मूल्य या बाजार मूल्य का 8%, जो भी अधिक हो | संपत्ति मूल्य या बाजार मूल्य का 6%, जो भी अधिक हो |
ऋण समझौता (loan agreement) | 100 रुपये | 100 रुपये |
साझेदारी विलेख (partnership deed) | 22.50 रुपये | 22.50 रुपये |
सामान्य वकालतनामा (general power of attorney) | रु 300 | रु 300 |
अटॉर्नी की विशेष अधिकार शुल्क (special power of attorney Rate ) | 100 रुपये | 100 रुपये |
हरियाणा में पंजीकरण शुल्क 2023
जैसे कि आप लोगों को पता है हरियाणा में पहले रजिस्ट्री शुल्क के रूप में ₹15000 तक लेती थी लेकिन सन 2018 में रजिस्ट्री शुल्क में कुछ संशोधन किया गया अब आप लोगों को संपत्ति के कीमत के अनुसार रजिस्ट्री शुल्क भुगतान करना पड़ेगा जो अधिकतम 50000 तक हो सकता है तो लिए नीचे दिए गए टेबल को देखकर आप लोग समझे:-
संपत्ति मूल्य | पंजीकरण शुल्क |
50,000 रुपये तक | 100 रुपये |
50,001 रुपये से 5 लाख रुपये | 1,000 रुपये |
5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये | 5,000 रुपये |
10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये | 10,000 रुपये |
20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये | 12,500 रुपये |
25 लाख रुपये | 15,000 रुपये |
25 लाख रुपये- 40 लाख रुपये | 20,000 रुपये |
40 लाख रुपये- 50 लाख रुपये | 25,000 रुपये |
50 लाख रुपये से 60 लाख रुपये | 30,000 रुपये |
60 लाख रुपये से 70 लाख रुपये | 35,000 रुपये |
70 लाख रुपये से 80 लाख रुपये | 40,000 रुपये |
80 लाख रुपये से 90 लाख रुपये | 45,000 रुपये |
90 लाख रुपये और उससे अधिक | 50,000 रुपये |
संपत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Property Registration)
अगर आप लोग हरियाणा में जी संपत्ति का खरीद या बिक्री करते हैं तो उस संपत्ति का पंजीकरण करना काफी आवश्यक होता है अर्थात कानूनी रूप से उस संपत्ति का मालिक बनने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है तो लिए हम आप लोगों को इन दस्त भेजो की जानकारी विस्तार पूर्वक निम्न रूप से दे रहे हैं जिसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ें:-
- विक्रेता और खरीदार का पता प्रमाण
- विक्रेता और खरीदार का पहचान प्रमाण- पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) से सोसायटी
- दो गवाहों का पहचान प्रमाण
- विक्रय विलेख
- भवन या योजना का नक्शा
- म्यूटेशन या मूल बिक्री विलेख मूल्यांकन डॉक्यूमेंट
- संपत्ति लेआउट की डिजिटल तस्वीर
जिला अनुसार हरियाणा स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लिस्ट
Ambala (अम्बाला) | Charkhi Dadri |
Bhiwani (भिवानी) | Faridabad (फरीदाबाद) |
Gurugram (गुरुग्राम) | Fatehabad (फतेहाबाद) |
Jhajjar (झज्जर) | Hisar (हिसार) |
Jind (जींद) | Kaithal (कैथल) |
Karnal (करनाल) | Kurukshetra (कुरुक्षेत्र) |
(दादरी) Nuh (नूहं) | Mahendragarh (महेंद्रगढ़) |
Panchkula (पंचकुला) | Palwal (पलवल) |
Rewari (रेवाड़ी) | Panipat (पानीपत) |
Rohtak (रोहतक) | Sirsa (सिरसा) |
Yamunanagar (यमुनानगर) | Sonipat (सोनीपत) |
हरियाणा में स्टैंप ड्यूटी की गणना कैसे करें?
जैसे कि हम लोगों को पता है स्टैंप ड्यूटी शुल्क का गणना क्षेत्र के सर्कल रेट पर डिपेंड करता है तो लिए मैं आप लोगों को हरियाणा में स्टांप ड्यूटी की गणना कैसे करें इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक स्टेप बाय स्टेप बताता हूं:-
- सबसे पहले आप लोगों को हरियाणा के स्टांप ड्यूटी शुल्क गणना के ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा
- इसके बाद आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर क्लिक करना होगा इसके बाद आपको लेनदेन का कीमत को दर्ज करें और इसके बाद एमसी भीतर या बाहर बीच में एक विकल्प पर क्लिक करें लिंग का चयन करें और गणना पर क्लिक करें |
- भुगतान की गई स्टैंप ड्यूटी की गणना करने के बाद, आपको एक स्टैंप पेपर लेना होगा। स्टांप पेपर को सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाकर या फ्रैंकिंग पद्धति का उपयोग करके ऑफलाइन के माध्यम से खरीदा जा सकता है। साथ ही आप ई-स्टांप प्लेटफॉर्म पर ई-स्टांप पेपर प्राप्त कर सकते हैं।
- अब आप लोग को यह स्टैंप ई-स्टांप प्लेटफॉर्म पर जाना है और वेबसाइट पर पंजीकरण करें। इसके बाद भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
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हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी का ऑनलाइन भुगतान कैसे करें?
अगर आप लोग हरियाणा के निवासी हैं तो आप लोग वहां कोई अगर जमीन खरीदने हैं तो उसे जमीन का रजिस्ट्री करने के लिए स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट ईजीटीआरएएस के द्वार भुगतान कर सकते हैं |
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हरियाणा में स्टांप शुल्क का भुगतान ऑफलाइन करें?
आप लोग हरियाणा में स्टांप शुल्क का भुगतान ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं सबसे पहले आप लोगों को अपने नजदीकी किसान कार्यालय में जाकर स्टांप पेपर खरीदना होगा आप लोग 10,000 से अधिक का स्टांप पेपर आसानी पूर्वक खरीद सकते हैं स्टांप पेपर के राशि को स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI )में जाकर’0030-स्टाम्प और पंजीकरण’ शीर्षक चाहत जमा करना होगा एक बार यह हो जाने के बाद आपको अपने नजदीकी स्टांप पेपर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर जमा करना होगा।
हरियाणा में स्टैंप ड्यूटी के लिए टिप्स (Haryana Stamp Duty Tips)
हरियाणा में ड्यूटी का भुगतान करने से पहले आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेगा जिसका विवरण हम आपको नीचे दे रहे हैं
- एक पंजीकृत संपत्ति पर पंजीकरण के पहले या अगले कार्य के भीतर मुहर लगनी चाहिए। यदि कोई संपत्ति क्षेत्र के बाहर है, तो उस पर तीन महीने के भीतर मुहर लगाई जा सकती है।
- संपत्ति के निष्पादन का अर्थ है जब खरीदार और बेचने वाले व्यक्ति ने संपत्ति के डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर किया हो
- सभी लेनदेन करने वाले व्यक्तियों का नाम स्टांप पेपर में उल्लेखित होना आवश्यक है |
- छह महीने से अधिक पुराना स्टांप पेपर लेन-देन डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए |
- इसके अलावा, आप चिपकने वाले टिकटों के माध्यम से हरियाणा में स्टांप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। निष्पादन के समय, चिपकने वाली मुहर को हटा दिया जाता है ताकि पुन: उपयोग न किया जा सके।
निष्कर्ष:
उम्मीद करता हूं कि यह हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल Stamp Duty in Haryana आपको पसंद आया होगा आर्टिकल संबंधित कोई भी सुझाव या प्रश्न है तो आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकते हैं हम आपके सुझाव का स्वागत करेंगे और जो भी अपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब अवश्य देंगे यदि आप जमीन रजिस्ट्री संबंधित आर्टिकल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को Bookmark ले जैसे ही कोई नई पोस्ट आएगी उसकी जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से भेज दिया जाएगा तब तक धन्यवाद और मिलते हैं…!!
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FAQ’s हरियाणा स्टांप ड्यूटी 2024
Q. हरियाणा में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
Ans. हरियाणा में स्टांप शुल्क 7% शहरी क्षेत्र में और 5% ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित है। महिला के नाम पर संपत्ति रजिस्टर्ड होने पर स्टांप शुल्क में 2% की छूट है।
Q. हरियाणा में महिला के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पर कितनी छूट है?
Ans. शहरी क्षेत्र में महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान 5% स्टांप शुल्क लिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में 3% स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लिया जाता है। यही शुल्क पुरुषों के नाम होने पर 2% अतिरिक्त लिया जाता है। अर्थात महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण कराने के दौरान स्टांप शुल्क में 2% की छूट दी जाती है।
Q:हरियाणा में स्टांप शुल्क की गणना कैसे की जाती है?
Ans:स्टांप शुल्क की गणना उस क्षेत्र के सर्कल रेट के आधार पर की जाती है जहां संपत्ति स्थित है। अगर प्रॉपर्टी का रेट सर्किल रेट से ज्यादा है तो खरीदार को ज्यादा स्टांप ड्यूटी देनी होगी।
Q:हरियाणा में 2023 में पंजीकरण शुल्क क्या हैं?
A:पहले पंजीकरण शुल्क 15,000 रुपये था; हालाँकि, 2018 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में पंजीकरण शुल्क को संशोधित कर 50,000 रुपये कर दिया।