Stamp Duty in Bihar | बिहार में स्टांप ड्यूटी:- बिहार में जब किसी संपत्ति का आप खरीद बिक्री करेंगे तो बिहार सरकार के द्वारा टैक्स लिया जाता है इसे ही स्टांप ड्यूटी शुल्क कहते हैं जबकि की संपत्ति का रजिस्ट्री करते हैं तो तो रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है संपत्ति खरीदने से पहले यदि रजिस्ट्री खर्च का हिसाब करना है। तो उस क्षेत्र का निर्धारित सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क, और रजिस्ट्री शुल्क की जानकारी हो तो रजिस्ट्री खर्च का हिसाब पहले से ही किया जा सकता है संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना काफी आवश्यक होता है क्योंकि जब आप विवादों में फंसे हुए तो अदालत में आपके सबूत के तौर पर दस्तावेज दिखा सकेंगे |
स्टांप ड्यूटी शुल्क बिहार में कितना है? Stamp Duty in Bihar
Stamp Duty Bihar 2024 :- बिहार में किसी संपत्ति का खरीद या बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत उप-पंजीयक के पास संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करवाना काफी आवश्यक है बिहार सरकार के द्वारा आप जाओ अपने किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस दौरान स्टांप ड्यूटी शुल्क रूप में राजस्व कर लिया जाता है सन 2008 रजिस्ट्रेशन नियमों के तहत बनाकर कानून का पालन करना बिहार के लोगों के लिए जरूरी है वर्तमान कानून के अनुसार उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन खरीद या बिक्री के 4 महीने के अंदर करवाना जरूरी होगा |
अगर किसी संपत्ति या जमीन का मालिकाना हक किसी महिला का पास है तो बिहार सरकार में स्टांप शुल्क 5.7% लिया जाएगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क 1.9% लिया जाएगा और अगर संपत्ति का या जमीन का मालिकाना हक किसी पुरुष के पास है तो उस पुरुष को स्टांप शुल्क के तौर पर 6.3% का शुल्क देना होगा और रजिस्ट्रेशन शुल्क 2.1% देना होगा |
तो लिए मैं आप लोगों को एक तालिका के माध्यम से नीचे विस्तार पूर्वक स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क की जानकारी प्रदान करता हूं:-
रजिस्ट्रेशन कर्ता | स्टाम्प शुल्क | रजिस्ट्रेशन शुल्क |
महिला | 5.7% | 2% |
पुरुष | 6.3% | 2% |
कोई अन्य | 6% | 2% |
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बिहार में स्टाम्प ड्यूटी आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Stamp Duty List Bihar)
कितने संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करते समय जो आवश्यक दस्तावेज की जरूरत पड़ती है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को जानकारी प्रदान करूंगा तो लिए क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी उसके बारे में आप लोग ध्यानपूर्वक नीचे देखें:-
- एक फोटो कॉपी बिक्री विलेख की
- बिक्री करने वाला और खरीदने वाला दोनों का पैन कार्ड की कॉपी जमीन या प्लाट का Map
- NOC प्रॉपर्टी या प्लेट के मामले में ई-स्टाम्प पेपर की कॉपी जब आप स्टांप शुल्क भुगतान किए थे |
- पहचान प्रमाण पत्र की कॉपी जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट |
- पासपोर्ट साइज का फोटो
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स्टाम्प ड्यूटी शुल्क निर्धारित करने वाले कारक:
स्टांप ड्यूटी शुल्क को निर्धारित करने वाले कुछ कारक है जो निम्नलिखित है:-
- संपत्ति की स्थिति (नया है या पुराना )
- संपत्ति क्षेत्र (शहरी है या ग्रामीण)
- संपत्ति का स्थान ( स्टांप ड्यूटी शुल्क संपत्ति का स्थान पर निर्भर करता है कि वह संपत्ति किस स्थान पर है)
- मालिक की उम्र (कुछ राज्य सरकार अपने राज्य में में वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट प्रधान करती है)
- मालिक का जेंडर (राज्यों के अनुसार अपने राज्य में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक एक्स्ट्रा छूट प्रदान करते है |
- संपत्ति का उपयोग (संपत्ति कमर्शियल है या रेजिडेंशियल)
- संपत्ति का प्रकार (संपत्ति स्वतंत्र घर या फ्लैट)
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आप लोगों को बिहार सरकार के ऑफिशियल पोर्टल रजिस्ट्रेशन करने हेतु भू-मिजानकार पोर्टल पर रजिस्टर्ड करना होगा |
इसके बाद आपसे कुछ विवरण पूछे जाएंगे जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पासवर्ड आदि इन सभी को दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP या ई-मेल आईडी पर एक OTP जाएगा अकाउंट को एक्टिव करने के लिए ओटीपी दर्ज करें |
यूजर को प्रॉपर्टी संबंधी सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए OGRAS वेब पोर्टल पर जाकर आप अपने रेजिडेंशियल प्लॉट या किसी अन्य प्रॉपर्टी के लिए बिहार में स्टांप शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग के जरिए भी कर सकते हैं।
बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हेतु पात्रता मानदंड (Bihar Property Eligiblity)
अगर आप बिहार के निवासी है तो बिहार में किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मानदंड का होना आवश्यक है:-
- व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो उसके नाम पर हो |
- विकलांग व्यक्ति की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए |
- व्यक्ति के पास मुख्तारनामा होना चाहिए और व्यक्ति को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होना चाहिए |
बिहार स्टाम्प ड्यूटी प्रक्रिया में (Stamp Duty in Bihar) -कौन सा पेपर इस्तेमाल करें?
बिहार में स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन A-4 पेपर सफेद कागज पर छपी होनी चाहिए प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रॉपर्टी के नक्शों तथा योजनाओं को ए-4 आकार के बांड Page पर छपना चाहिए साथ ही, बिहार में स्टांप ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय दस्तावेजों की सही संख्या दोनों पक्षों द्वारा भागीदारी की जानी चाहिए।
बिहार में स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty in Bihar)-रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्यों करें?
बिहार राज्य सरकार ने बिहार के नागरिकों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई है जिसमें नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से स्टांप ड्यूटी शुल्क और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं तो आइए ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने पर कुछ लाभ प्राप्त होता है:-
● बिहार में अगर आप लोग स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान करेंगे तो इससे पारदर्शिता आती है।
- जब हम लोग भुगतान करते हैं तो उस समय समय दस्तावेज़ सिस्टम में अपलोड हो जाने के बाद, यह निश्चित हो जाता है कि है कि दस्तावेज प्रामाणिक हैं। यह बिक्री विलेख जैसे डॉक्यूमेंट पर लागू होता है
- बिहार में स्टांप शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान करने से हम लोग कई प्रकार के धोखाधड़ी से बच सकते हैं
- बिहार में स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान करने से स्वामित्व हस्तांतरण भी अभिलेखों में ठीक से दर्ज स्पष्ट दिखाई देता है इससे खरीदारों के हितों की रक्षा होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q: क्या कोई खरीदार स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकता है?
Ans: हां, जो लोग जमीन खरीदारी कर रहे हैं वह लोग स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं खरीदार को बिहार में स्टांप शुल्क पंजीकरण शुल्क भुगतान राज्य सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल http://registration.bih.nic.in/ पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।
Q: बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?
Ans: बिहार में संपत्ति रजिस्ट्रेशन फीस कुल संपत्ति मूल्य का 2% निश्चित किया गया है
Q: बिहार में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?
Ans: बिहार स्टैंप और और रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा पुरुषों के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन करने पर 6.3% और महिलाओं के नाम संपत्ति रजिस्ट्रेशन होने पर 5.7% स्टांप ड्यूटी निर्धारित किया गया है।