Rajasthan Stamp Duty 2024 | राजस्थान में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क कैसे देखें?

Join Telegram Channel Join Now

राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क:- अगर आप राजस्थान के निवासी है तो आपको यह जानना काफी आवश्यक है की राजस्थान में स्टांप ड्यूटी  शुल्क क्या होता है तो आइए मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि स्टांप ड्यूटी  शुल्क एक प्रकार का कर है जो जमीनों के खरीदने और बेचने के समय लगता है तो आप अगर राजस्थान में जमीन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना लगेगा इसकी जानकारी होना काफी आवश्यक है स्टांप ड्यूटी शुल्क उस क्षेत्र के  न्यूनतम दर अर्थात डीएलसी रेट पर निर्भर करता है अतः मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में किसी जमीन का रजिस्ट्री का शुल्क 6% देना होता है कभी-कभी इसमें किसी स्थिति में छूट भी मिल जाती है |

स्टांप ड्यूटी शुल्क को संपत्ति पंजीकरण विलेख जैसे- उपहार,पैतृक संपत्ति, गैर पैतृक संपत्ति पावर ऑफ अटॉर्नी आदि पर नियमानुसार निर्धारित किया । प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन मैं होने वाले खर्च को उसे क्षेत्र के डीएलसी रेट स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क के अनुसार किया जाता है। तो लिए मैं आप लोगों को वर्तमान समय में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना लगता है एवं कैसे निर्धारित किया जाता है, इसकी विस्तार जानकारी मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के माध्यम से दूंगा तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े..!!

New Update Stamp Duty in Rajasthan

  • राजस्थान के विधानसभा में बजट घोषणा के दौरान सरकार ने  घोषणा किया ड्यूटी शुल्क माफ कर दिया जाएगा |
  • जट घोषणा में राज्य सरकार के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क पूरी तरह से माफ़ करने की घोषणा की गई है।
  • बहुमंजिला बिल्डिंग में बने 50 लाख रुपये से कम तक की कीमत के फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी को 4%कर दिया गया है जो पहले 6% था |
  • किसी वरिष्ठ व्यक्ति को की संपत्ति का  रजिस्ट्री करने के समय 6% की जगह अब 5% स्टांप ड्यूटी शुल्क देना होगा |
  • 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्त विभाग ने मंडल के माध्यम से निर्माण किया गया चार मंजिला तक के बिल्डिंग निर्मित फ्लैट और स्वतंत्र आवास के मामले में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में अतिरिक्त छूट भी प्रदान कर दी है।
  • रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी वरिष्ठ नागरिकों  से 1% की जगह आधा प्रतिशत लिया जाएगा |

यह भी पढ़ें:- खाता खसरा नकल

राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी क्या है? Stamp Duty in Rajasthan

अभी वर्तमान समय में है राजस्थान में स्टांप ड्यूटी का शुल्क महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग है अगर राजस्थान में कोई पुरुष किसी संपत्ति को खरीदना है तो उसे रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग को 6% का शुल्क देना पड़ेगा और जबकि कोई महिला राजस्थान में संपत्ति को खरीदी की तो उसे रजिस्ट्रेशन स्टांप विभाग को 1% शुल्क कम देना पड़ेगा अर्थात महिला को 5% का ही शुल्क भुगतान करना पड़ेगा साथ ही साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 4% शुल्क निर्धारित किया गया है। एवं अगर कोई दिव्यांग संपत्ति खरीदता है तो तो उसको भी 1% का छूट दिया जाता है अर्थात  5% का का ही शुल्क भुगतान करना पड़ता है |

यह भी पढ़ें:- राजस्थान में अपना खाता नकल कैसे देखें? जाने उद्देश्य, लाभ

राजस्थान में रजिस्ट्री शुल्क कितना है?

Stamp Duty Kitna Hai: वर्तमान समय में राजस्थान में रजिस्ट्री शुल्क राज्य सरकार के रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग के द्वारा संपत्ति पंजीकरण संपत्ति का कुल मूल्य का 1% रजिस्ट्री शुल्क  तय किया गया है कुछ ऐसे कारक है जिसमें राजस्थान सरकार  रजिस्ट्री शुल्क एवं स्टांप ड्यूटी शुल्क में छूट प्रदान करती है अगर किसी की संपत्ति का मूल्य 50000 अधिक की नहीं है तो उसे रजिस्ट्री शुल्क के रूप में ₹200 का भुगतान करना पड़ेगा |

और अगर 50000 से अधिक का संपत्ति का मूल्य है तो उसे रजिस्ट्री शुल्क के रूप में ₹300 भुगतान करना पड़ेगा अन्य संपत्ति रजिस्ट्रेशन पर ₹200 का रजिस्ट्री शुल्क के तौर पर भुगतान करना पड़ेगा और यह सारे नियम विशेष छूट के आधार पर किए जाते हैं तथा इससे अधिक मूल्य के संपत्ति होने पर उस संपत्ति का कुल मूल्य का 1% पंजीकरण शुल्क तय किया गया है |

Also Read: राजस्थान जमाबंदी कैसे देखें?

राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें?

यदि आप लोग राजस्थान के निवासी है, तो आप लोगों को यह जानना काफी आवश्यक है कि राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन कैसे देखें। मैं आप लोगों को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन एवं स्टांप विभाग ने एक ऑफिशल पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है  e-panjiyan  इस पोर्टल मैं ऑनलाइन के द्वारा स्टांप और पंजीकरण शुल्क निर्धारित की गई  PDF लिस्ट को देख सकते हैं तो लिए मैं आप लोगों को राजस्थान स्टैंप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क को ऑनलाइन के माध्यम से कैसे देखते हैं इसकी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप आप लोग सामने निम्न रूप से रखते हैं जिसको आप लोग ध्यान पूर्वक फॉलो करें:-

  • सबसे पहले आप लोगों को ऑफिशियल पोर्टल e-panjiyan वेबसाइट पर जाना होगा |
  • इसके बाद आप लोगों को वेबसाइट पर दिखाई दे रहे Document Wise Fees & Rebates ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने के वीडियो ओपन हो जाएगा जिसमें स्टैंडइटिस शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पीडीएफ उपलब्ध होगा जिसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं |

राजस्थान में स्टाम्प शुल्क भुगतान (Stamp Duty Rajasthan)

मैं आप लोगों को यह बता दूं कि राजस्थान में स्टांप शुल्क का भुगतान का प्रक्रिया दो माध्यम से कर सकते हैं पहले ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन तो आइए मैं आप लोगों को इन दोनों प्रक्रियाओं का बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देता हूं |

राजस्थान स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?

अगर आप लोग राजस्थान का निवासी है तो आप लोग स्टांप ड्यूटी शुल्क और पंजीकरण शुल्क दोनों को ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आप लोगों को ऑफिशल वेबसाइट पर लॉग ऑन करना होगा के  इसके बाद आपके द्वारा जो चुनाव की गई बैंक का Payment of Mode का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं राजस्थान में ऑनलाइन स्टांप शुल्क का भुगतान लोग नेट बैंकिंग ,क्रेडिट कार्ड , डेबिट कार्ड आदि का उपयोग कर सकते हैं |

राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑफलाइन

राजस्थान के निवासी स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं राजस्थान में स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए आपको अपने नजदीकी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्वयं जाकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके किया जा सकता है। हालाँकि, राजस्थान का निवासियों को को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी दस्तावेज़ हाथ में हों।

राजस्थान में स्टैंप ड्यूटी की गणना कैसे करें?

उदाहरण स्वरुप में आप लोगों को बता रहा हूं जैसे रमेश राजस्थान में एक 60 लाख का फ्लैट खरीदा इस संपत्ति का स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान इस प्रकार करना होगा:-

विवरणगणना
घर का लेन-देन मूल्य60 लाख रुपये
स्टैंप ड्यूटी (60 लाख रुपये का 7.20%)4.32 लाख रुपये
पंजीकरण शुल्क (20 लाख रुपये का 1%)50,000 रुपये
भुगतान की जाने वाली कुल राशि4,82,000 रुपये

Note- स्टांप ड्यूटी दरों के 20 % राजस्थान में लेबर सेस भी लगा जाते हैं |

राजस्थान स्टांप ड्यूटी भुगतान संबंधित आवश्यक दस्तावेज (Required Document)

राजस्थान में स्टांप ड्यूटी भुगतान के लिए कुछ दस्तावेज की काफी आवश्यकता होती है तो लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या-क्या दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है यह दस्तावेज है निम्नलिखित है:-

  • विभाजन विलेख
  • गिरवी रखी गई संपत्ति का पुन:र्हस्तांतरण
  • स्थानांतरण उपकरण
  • लाइसेंस समझौता
  • उपहार विलेख
  • पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
  • किरायेदारी का समझौता
  • पट्टा कर्म
  • विनिमय विलेख

पावर ऑफ अटॉर्नी स्टांप ड्यूटी | Rajasthan Stamp Duty

स्थितिछूट के बाद लागू स्टांप शुल्क
आप जब किसी संपत्ति को वकील के पास बेचने के लिए देते हैं 6%
महिला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / बीपीएल) वर्ग महिला अपने संपत्ति और आंचल को वकील को बेचने का अधिकार देता है तो4%
जब वकील को किसी अचल संपत्ति (एससी/एसटी/बीपीएल के अलावा अन्य महिला) को बेचने के लिए  विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है5%
जब इसी वकील को किसी अचल संपत्ति को बेचने के लिए विचार करने और अधिकृत करने के लिए दिया जाता है (40% और उससे अधिक की विकलांगता के मामले में)5%
पिता, माता, भाई, बहन, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र या पोती को अचल संपत्ति बिना मुख्तारनामा अगर निष्पादक करता है2,000 रुपये

लीज डीड स्टांप शुल्क राजस्थान के लिए:-

शर्त (Condition)स्टांप शुल्क
1 वर्ष से कम का लीज डीडसंपत्ति की बाजार में कीमत का 0.02%
1 वर्ष से 5 वर्ष तक का लीज डीडसंपत्ति की बाजार में कीमत का 0.1%
5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष लीज डीडसंपत्ति की बाजार में कीमत का 0.5%
10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष तक का लीज डीडसंपत्ति की की बाजार में कीमत का 1%
15 वर्ष से साल से अधिक और 20 वर्ष तक का लीज डीडसंपत्ति की बाजार में कीमत का 2%
20 वर्ष से अधिक और 30 वर्ष तक का लीज डीडसंपत्ति की बाजार में कीमत का 4%
30 वर्ष से  अधिक का लीज डीड स्थाई तौर पर6% (छूट के बाद)
एससी/एसटी/बीपीएल को छोड़ अन्य महिला) वर्ग के लिए 30 वर्ष से अधिक का लीज डीड और स्थायी5% (छूट के बाद)
30 वर्ष से अधिक का लीज डीड और स्थायी (महिला एससी/एसटी/बीपीएल)3% (छूट के बाद)
30 वर्ष से अधिक का लीज डीड और स्थायी (40% या उससे अधिक दिव्यांग)5% (छूट के बाद)

राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी (Rajasthan Me Stamp Duty) संपर्क विवरण

राजस्थान में स्टांप ड्यूटी संपर्क से संबंधित और भी आपको जानकारी है फीडबैक देने की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर एवं पता पर संपर्क कर सकते हैं:-

पंजीकरण और स्टाम्प विभागमहानिरीक्षक, निबंधन एवं स्टाम्प, पंजीयन भवन, लोहागल-जनाना हॉस्पिटल रोड (सीकर रोड), अजमेर-305001 (राजस्थान)
फोन नंबर : +91 – 145 – 2971201
फैक्स नंबर :-2971256
ई-मेल:igrs@rajasthan.gov.in

निष्कर्ष:

उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपको पसंद आया होगा ऐसे आर्टिकल संबंधित कोई भी प्रश्न या सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछे हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले आर्टिकल में..!!

(FAQs) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q. राजस्थान में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना है?

Ans- राजस्थान में राजस्व विभाग द्वारा वर्तमान में समय में 6% सामान्य रूप से स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है। एवं महिलाओं को 1% की छूट दी जाती है,5% स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित है।

Q.राजस्थान में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है?

Ans.राजस्थान में संपत्ति रजिस्ट्रेशन के समय के समय प्रॉपर्टी की कुल कीमत के आधार पर इस समय 1% पंजीकरण शुल्क लिया जाता है।

Q. मैं स्टाम्प विभाग के बारे में शिकायत कहाँ दर्ज कर सकता हूँ?

Ans.आप लोगों को http://sampark.rajasthan.gov.in/ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इसकी स्थिति भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर है जो 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं rajsampark@rajasthan.gov.in या cmv@rajasthan.gov.in पर मेल करें।

Leave a Comment