हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क क्या है? Himachal Pradesh Stamp Duty Kya Hai?

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हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी:- जैसे कि आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक रूप से काफी सौंदर्य क्षेत्र है इसी कारण हिमाचल प्रदेश काफी प्रचलित हो गया है हिमाचल प्रदेश में हमारे देश के कई क्षेत्रों के लोगों के साथ-साथ विदेश से भी लोग इसकी प्रकृति सौंदर्य को देखने के लिए अर्थात घूमने के लिए आते हैं यदि आप लोगों के पास हिमाचल प्रदेश में जमीन है या जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं इस राज्य के क्षेत्र के अनुसार सर्किल रेट, स्टांप ड्यूटी शुल्क, और रजिस्टर शुल्क की जानकारी होना काफी आवश्यक है |

जैसे कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग किसी जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो तो राज्य के सरकार को राजस्व कर देना पड़ता है अर्थात हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान कैसे करें? इसकी प्रक्रिया के बारे में विस्तार को जानकारी इस आर्टिकल में प्रदान की गई है इसलिए आप ऐसे निवेदन है कि आप लोग हमारे से आर्टिकल को अंत तक पढ़े:-

Stamp Duty in Himachal PradeshOverview

लेख का नामस्टांप ड्यूटी और रजिस्टर शुल्क
राज्य (State)हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में सर्किल रेट (HP Circle Rate)यह भी पढ़ें
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हिमाचल राजस्व विभाग पोर्टलhttps://himachal.nic.in/

Himachal Pradesh Stamp Duty | हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी

Himachal Pradesh Stamp Duty: जैसे कि हम लोगों को पता है भारत के प्रत्येक राज्य के कादर लोगों को संपत्ति पंजीकरण के दौरान राजस्व कर सरकार को देना होता है सभी राज्यों का स्टांप ड्यूटी शुल्क भिन्न-भिन्न होता है जैसे कुछ राज्यों में स्टांप ड्यूटी शुल्क 3% वहीं कुछ राज्यों में 6% या 7% तक अधिकतम तय किया गया है  हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वर्तमान समय में 6% का स्टांप ड्यूटी तय किया गया है यदि किसी संपत्ति का पंजीकरण किसी महिला के नाम पर होता है तो 2% का स्टांप ड्यूटी  शुल्क में छूट दिया जाता है दिया जाता है अतः महिला के नाम पर 4% का ही स्टांप ड्यूटी शुल्क लिया जाता है  हिमाचल प्रदेश की स्टांप ड्यूटी  शुल्क की गणना उस क्षेत्र के सर्किल रेट के अनुसार निर्धारित किया जाता है अगर किसी क्षेत्र का का सर्किल रेट अधिक है तो खरीदार को स्टांप ड्यूटी शुल्क ज्यादा देना पड़ेगा |

हिमाचल प्रदेश की स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क

हिमाचल प्रदेश की स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क हिमाचल प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है स्टांप ड्यूटी शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क मैं इस समय समय पर बदलाव होना संभव है कम स्टांप शुल्क गरीब खरीदारों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है |

इसके अलावा महिलाओं को जमीन खरीदने एवं उसे रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रोत्साहित  करने के लिए स्टांप ड्यूटी  शुल्क को काम रखा जाता है  लेकिन वर्तमान समय में यह दर सभी लागू है जो इस प्रकार के हैं:-

संपत्ति का मालिकहिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटीहिमाचल प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्री चार्ज
पुरुष6 प्रतिशत2 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु 25,000
महिला4 प्रतिशत2 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 15,000
संयुक्त (पुरुष + महिला)5 प्रतिशत2 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 15,000

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हिमाचल प्रदेश में स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें?

Himachal Pradesh Stamp Duty Kya Hai: हिमाचल प्रदेश में अगर आप लोगों को स्तंभ शुल्क में पंजीकरण शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नीचे दिए गए प्रक्रिया  के द्वारा स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण  शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे:-

  1. सबसे पहले आप लोगों को हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट himachal.nic.in पर विजिट करें
  2. इसके बाद आप लोगों के सामने है इस अधिकारी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा इस पेज पर आप लोगों को “अपने गांव की सर्किल दरें देखें और जमीन लेनदेन के लिए शुल्क की गणना करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है
  3. इसके बाद आप लोगों के सामने हैं अनुकूलित एनजीडीआरएस का साईट ओपन हो जाएगा
  4. इसके बाद आप लोगों को बाय फलक में दिखाई दे रहा है ‘नागरिक पंजीकरण’ के ऑप्शन पर क्लिक करें
  5. इसके बाद आप लोगों को एक फॉर्म दिखाई देगा इस फार्म में आप लोगों को अपना नाम पता ईमेल आईडी मोबाइल नंबर संपत्ति विवरण जैसे जानकारी को भरे  इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दे अब आप को एक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत हो जाएंगे
  6. इसके बाद आप लोग इसके होम पेज पर जाए और इस पेज पर लॉगिन करने के लिए अपना लॉगिन आईडी में पासवर्ड का उपयोग करें
  7. जैसे ही आप इसे होम पेज पर लॉगिन हो जाएंगे तो आप को अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश का स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे
  8. हिमाचल प्रदेश का स्टांप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आप लोग अपना डेबिट कार्ड ,क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, UPI, वॉलेट एवं अन्य भुगतान विधि सहायता ले सकते हैं
  9. जैसे ही आप लोग का आवश्यक दस्तावेज अपलोड हो जाएगा एवं ऑनलाइन भुगतान हो जाएगा संबंधित SRO के साथ आपकी नियुक्ति निर्धारित कर दी जाएगी इसके बाद आप लोगों को निर्धारित तिथि पर आप लोगों को SRO का कार्यालय जाना पड़ेगा वहां पर आपको वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरी करनी होगी |

हिमाचल प्रदेश का स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑफलाइन (Offline) माध्यम से

हिमाचल प्रदेश का स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के अलावा आप लोग ऑफलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं मैं आप लोगों को हिमाचल प्रदेश का स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑफलाइन पक्रिया नीचे निम्न रूप से प्रदान कर रहा हूं जिसको आप लोग फॉलो करें:-

SRO कार्यालय:- अगर आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में किसी जमीन का स्टांप ड्यूटी का भुगतान करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बता दो की आप लोग अपने नजदीकी SRO  कार्यालय संपर्क कर सकते हैं यदि आप लोग अपना अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किया है तो आप लोग भुगतान कर सकते हैं साथी अपना आवश्यक दस्तावेजों का वेरीफिकेशन भी करवा सकते हैं

बैंक शाखा:- हिमाचल प्रदेश के सरकार ने स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान करने के लिए बैंक की कुछ शाखों को authorized क्या है इसलिए आप लोग इन शाखों में संपर्क कर सकते हैं और अपना स्टांप स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं

SHCIL शाखाएं:- हिमाचल प्रदेश में आप लोग बैंक शाखों के अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार के स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) के कुछ शाखों को Authorized किया गया है जहां पर आप लोग जाकर अपना  स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान कर सकेंगे |

हिमाचल प्रदेश सभी जिलों का लिस्ट जिनके स्टांप ड्यूटी शुल्क निर्धारित कर दिया गया है :-

Hamirpur (हमीरपुर)Shimla | शिमला
Kangra (कांगड़ा)Lahaul | लाहौल
Bilaspur | बिलासपुरKinnaur | किन्नौर
Chamba | चंबाSolan | सोलन
Kullu | कुल्लूUna | ऊना
Mandi | मंडीSirmaur | सिरमौर

हिमाचल प्रदेश में सर्किल दरो की गणना कैसे करें?

Himachal Pradesh Stamp Duty 2024 :- हिमाचल प्रदेश में सर्किल दरो की गणना नीचे दिए गए प्रक्रियाओं के द्वारा अपना आसानी पूर्वक कर सकते हैं:-

  • सबसे पहले आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के ऑफिशल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा |
  • इसके बाद आप लोगों को इस आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा इस होम पेज पर आप लोगों को अपने गांव की सर्किल दरें देखें और जमीन लेनदेन के लिए शुल्क की गणना करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
  • इसके बाद आप लोग अनुकूलित NGDRS पोर्टल पर आप लोग आ जाएंगे |
  • इसके इसके बाद इस पेज पर आप लोगों को अपना जिला एवं अपना SRO  कार्यालय चुने |
  • जैसे ही आप लोग अपना जिला एवं SRO  कार्यालय चुनने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है |
  • इसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पर सर्किल रेट का दस्तावेज दिखाई देगा आप लोग चाहे तो इन सर्किल रेट दस्तावेजों का का पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं |

निष्कर्ष

उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा कि आर्टिकल हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है? 2024

संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान की गई है जो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा ऐसे में आप हमारी इस आर्टिकल संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं मैं आपके प्रश्नों का जवाब जरूर दूंगा |

FAQ’s: हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क क्या है?

Q.हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क कितना निर्धारित किया गया है?

Ans.हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क 6% निर्धारित किया गया  है

Q.हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क महिलाओं के लिए कितना निर्धारित किया गया है?

Ans. हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क महिलाओं के लिए 4% निर्धारित किया गया है जैसे कि आप लोगों को पता है हिमाचल प्रदेश में स्टांप ड्यूटी शुल्क 6% निर्धारित किया गया है लेकिन महिला होने के कारण इनको 2% का डिस्काउंट दिया जाता है

Q.हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑफलाइन प्रक्रिया क्या-क्या है?

Ans.हिमाचल प्रदेश का स्टांप ड्यूटी फूल का भुगतान ऑफलाइन पक्रिया निम्न है:-

  • SRO कार्यालय
  • बैंक शाखा
  • SHCIL शाखाएं

ऊपर दिए गए हैं जगह पर जाकर आप लोग हिमाचल प्रदेश स्टांप ड्यूटी शुल्क का भुगतान ऑफलाइन कर सकते हैं |

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