मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान (Domicile Certificate Rajasthan Apply): राज्य के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लगभग सभी ऐसी सुविधाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसकी आवश्यकता लोगों को अक्सर पड़ती ही रहती है। जैसा कि आप जानते है कि एक समय ऐसा था, जब राज्य के लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि अक्सर संबंधित गवर्नमेंट ऑफिस में लोगों की लंबी भीड़ रहती है।
ऐसे में लोगों को किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सबसे ज्यादा परेशानी तो बुजुर्गों को होती थी, क्योंकि वह ज्यादा देर तक सरकारी ऑफिस के लाइन में खड़े नहीं रह पाते थे। इसलिए सरकार ने सरकारी ऑफिस में भीड़ कम करने के लिए और लोगों की सुविधाओं के लिए राजस्थान सिंगल साइन ओन बोर्ड वेबसाइट को शुरू किया, जिस पर आप बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले सकते हैं और साथ ही इसी वेबसाइट के माध्यम से राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल में आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
Overview Of Domicile Certificate Rajasthan Apply
आर्टिकल का नाम | राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन |
उद्देश्य | मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाने की जानकारी देना |
राज्य | राजस्थान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
भाषा | हिंदी |
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है? (What Is Rajasthan Domicile Certificate)
मूल निवास प्रमाण पत्र को अंग्रेजी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। इस दस्तावेज के माध्यम से आप यह बता सकते हैं कि, आप संबंधित राज्य में संबंधित इलाके के निवासी है। जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रहते हैं और आपको यह साबित करना है कि, आप प्रतापगढ़ जिले के ही निवासी हैं, तो आपको मूल निवास सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यह सर्टिफिकेट केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा संबंधित व्यक्ति को जारी किया जाता है। इस सर्टिफिकेट को किसी भी धर्म और जाति के लोग हासिल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पाने में और आरक्षण का लाभ लेने में सबसे ज्यादा मूल निवास सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कैसे करें? (Mool Niwas Online Apply Rajasthan)
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है। यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम की समझ है और अंग्रेजी भाषा की बेसिक जानकारी है तो आप ऑनलाइन घर बैठे मूल निवास सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन मेथड को भी ट्राई किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन
1: ऑनलाइन राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करने हेतु आपको सबसे पहले किसी भी कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप में राजस्थान सिंगल साइन ओन की वेबसाइट को ओपन करना है। http://sso.rajasthan.gov.in
2: वेबसाइट ओपन होते ही आपको पंजीकरण वाला ऑप्शन मिलेगा। यदि वेबसाइट इंग्लिश भाषा में चलाई जा रही है तो रजिस्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
3: इसके बाद स्क्रीन पर आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर और यूजर नेम जैसी जानकारी को दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है।
4: रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आपको लोगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लोगिन बटन दबाना है। इस प्रकार से वेबसाइट में आप लोगिन हो जाएंगे।
5: अब आपको सर्विस वाला ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
6: इसके बाद आपको गेट सर्विस बेनिफिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
7: अब आपको स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक खाली सर्च बॉक्स मिलेगा। यहां पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद अंग्रेजी भाषा में कीबोर्ड के माध्यम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन जैसा कीवर्ड लिखना है और इंटर बटन दबाकर सर्च करना है।
8: अब स्क्रीन पर मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इसे डोमिसाइल एप्लीकेशन फॉर्म कहा जाता है। इसमें आपको कई महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करने के लिए कहा जा रहा होगा। जैसे कि आवेदक का नाम, पिता का नाम अथवा माता का नाम, पता, जाति, धर्म, उम्र, वर्ग, व्यवसाय, जन्मतिथि इत्यादि।
9: इन सभी इनफॉरमेशन को आपको बिल्कुल सही-सही दर्ज करना है।
10: इनफॉरमेशन को दर्ज करने के बाद क्रॉस चेक कर ले की सभी इनफॉरमेशन सही है अथवा नहीं। अगर सब कुछ सही है तो अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें और अपलोड डॉक्युमेंट्स वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहे जा रहे हैं, उन्हें अपलोड कर दे।
11: डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फाइनली आपको सबमिट बटन दबा देना है।
12: इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी या फिर ट्रांजैक्शन रसीद नंबर मिल जाएगा जिसे आपको नोट करके रख लेना है। इसके माध्यम से आप अपने डोमिसाइल अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र के स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे।
इस तरह से हमने जो तरीका आपको ऊपर बताया हुआ है, उसके द्वारा आप मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
अगर आप खुद से राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी एडवाइस के अनुसार आपको कॉमन सर्विस सेंटर अर्थात जन सेवा केंद्र की सहायता लेनी चाहिए। आपको यहां पर सिर्फ अपने सभी वैलिड डॉक्युमेंट लेकर के जाना है और उनसे कहना है कि, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान बनवाना है।
इसके बाद आपके दस्तावेज के आधार पर जन सेवा केंद्र का कर्मचारी अपने कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से आपके राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र को अप्लाई कर देगा। इसके अलावा आप चाहे तो अपने गांव के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक कार्यालय में भी एप्लीकेशन देकर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज राजस्थान (Mool Niwas Praman Patra Documents)
- राशन कार्ड ( आवश्यकता होने पर)
- वोटर आईडी कार्ड ( आवश्यकता होने पर)
- आधार कार्ड
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ( आवश्यकता होने पर)
- जन्म प्रमाण पत्र ( आवश्यकता होने पर)
- संपत्ति या किराये की रसीद ( आवश्यकता होने पर)
राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता (Eligibility For Rajasthan Domicile Certificate)
- आवेदक राजस्थान में पिछले 10 साल से अधिक समय से निवास करता हुआ होना चाहिए।
- किसी अन्य राज्य की महिला ने राजस्थान के निवासी व्यक्ति से शादी की है तो वह पात्र है।
Conclusion:–Domicile Certificate Rajasthan Apply
इस आर्टिकल में आपको Rajasthan Mool Niwas Praman Patra Apply की जानकारी मिली। अगर आपको हमारा आर्टिकल अच्छा लगा हो, तो आर्टिकल दूसरे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। हमारी वेबसाइट योजना दर्पण पर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल मौजूद है, जिन्हें पढ़ना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आर्टिकल के बारे में आपको कोई सवाल पूछना है, तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करके सवाल पूछे। धन्यवाद।
FAQ:–Domicile Certificate Rajasthan Apply
Q.1 डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है?
Ans. डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, एक सरकारी दस्तावेज़ है जो यह प्रमाणित करता है कि आप एक विशेष राज्य के स्थायी निवासी हैं। राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं, नौकरियों, शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश आदि के लिए किया जाता है।
Q.2 राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Ans. राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं व्यक्तियों को जारी किया जाता है, जो राज्य में कम से कम 10 वर्षों से रह रहे हैं। इसके अलावा, वे लोग जो राजस्थान में जन्मे हैं या जिनके माता-पिता राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
Q.3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें?
- ऑनलाइन माध्यम से: राजस्थान सरकार की ई-मित्र पोर्टल पर जाएं और वहां उपलब्ध “डोमिसाइल सर्टिफिकेट” विकल्प पर क्लिक करें।
- ऑफलाइन माध्यम से: आप अपने निकटतम तहसील कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं।
Q.4 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन से हैं?
Ans. डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आवेदक की पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट)
- निवास प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पानी बिल, रेंट एग्रीमेंट)
- आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
Q.5 आवेदन की फीस कितनी होती है?
Ans. राजस्थान में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए आवेदन शुल्क नाममात्र होता है। आमतौर पर यह 10 से 20 रुपये के बीच होता है, लेकिन ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करते समय यह शुल्क भिन्न हो सकता है।
Q.6 आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
Ans. डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी होने में आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं। हालांकि, यह समय सीमा स्थान और आवेदन की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकती है।
Q.7 आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
Ans. आप अपने आवेदन की स्थिति ई-मित्र पोर्टल पर जाकर “स्टेटस चेक” विकल्प का चयन करके देख सकते हैं। इसके लिए आपको आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या की आवश्यकता होगी।
Q.8 डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैधता कितने समय तक होती है?
Ans. राजस्थान में जारी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आमतौर पर जीवन भर के लिए वैध होता है, जब तक कि आवेदन में दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन न हो।