Citizen Amendment Act: देश भर में लागू हुआ CAA, जाने क्या है सीएए कानून, इसके नियम

Join Telegram Channel Join Now

Citizenship Amendment Act: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस नियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। एक बार सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। ऐसे में हम में से कई लोगों के मन में Citizenship Amendment Act संबंधित प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे तो लिए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Citizen Amendment Act Overview, सीएए क्या है? (what is CAA ), CAA एक्ट क्या है (What is CAA Act),CAA एक्ट क्यों है जरुरी (Why is CAA important?) भारत में नया CAA कानून क्या है? (What is the New CAA  law in india),एनआरसी और सीएए क्या है (what is NRC and CAA ),भारत में CAA क्या है? (what is CAA  in india),CAA  क्या है हिंदी में (what is CAA in hindi), CAA  न्यूज़ (CAA  news), CAA क्या है (CAA  kya hai),नागरिक संशोधन अधिनियम (Citizen Amendment Act),सीएए नियम (CAA  rules),CAA  फुल फॉर्म हिंदी में (CAA full form in hindi), CAA  फुल फॉर्म (CAA  full form),सीएए बिल (CAA bill) सीएए बिल पीडीएफ (CAA  bill pdf) संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

Citizen Amendment Act – Overview

आर्टिकल का नामCitizen Amendment Act
आर्टिकल का प्रकारAct
साल 2024
उद्देश्यबांग्लादेश पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से आए हिंदू,बौद्ध, जैन , सिख, पारसी ईसाई प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना
कब पारित हुआ था11 दिसंबर 2019
कहां से आए लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगीबांग्लादेश ,पाकिस्तान ,अफ़गानिस्तान
कहां नागरिकता दी जाएगीभारत देश में

सीएए क्या है? (What is CAA )

सीएए एक विधेयक है जिसे नागरिकता संशोधन कानून के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक के द्वारा अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान से आऐ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को हमारे देश के नागरिकता के पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था।नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्ताव पारित हुआ था। और यह विधेयक 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ था।

CAA एक्ट क्या है (What is CAA Act)

नागरिकता संशोधन विधेयक से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। इसके बाद 9 दिसंबर 2019 को ही विधेयक सदन से पारित हो गया। राज्यसभा के द्वारा11 दिसंबर 2019 को यह विधेयक पारित हुआ था।

नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट) के तहत भारत के पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी अत्याचार का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं. इसमें केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत  भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को CAA से कोई खतरा नहीं है।

CAA एक्ट क्यों है जरुरी (Why is CAA important?)

CAA एक्ट इसलिए जरूरी था की हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई अल्पसंख्यक जो कई वर्ष पहले भारत आए और हमारे देश में बस गए। वे लोग पूर्व संशोधित नागरिकता कानून के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसके चलते वे भारतीय नागरिकता के कई लभो से वंचित रह जाते थे। लेकिन संशोधन के बाद उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी।

भारत में नया CAA कानून क्या है? What is the new CAA Law in india)

भारत में नया CAA कानून क्या है इसकी जानकारी हम आपको निम्न रूप से प्रदान कर रहे हैं:-

  • सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले  धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी।
  • भारतीय नागरिकता केवल उन्हें मिलेगी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए थे।इन तीन देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे।

Also Read: [ IPL ] 2024 : इंडियन प्रीमियर लीग के समय, टीम, वेन्यू डेटेल्स के बारे में

एनआरसी और सीएए क्या है (What is NRC and CAA )

अक्सर लोग सीएए और एनआरसी में अंतर नहीं कर पाते है। इसलिए इस पर सियासत भी खूब होती है।सीएए धार्मिक तौर पर गैर-मुस्लिम पीड़ितों को भारत में नागरिकता देने का कानून है जबकि एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन बिल का संबंध भारत में अवैध रूप से रह रहे लोगों का लिस्ट के रूप में डाटा तैयार करने से है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि असम की तरह पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाएगा। सा्थ ही उन्होंने सीएए भी लागू करने की बात कही थी। सरकार साफ कर चुकी है कि एनआरसी के द्वारा केवल घुसपैठियों की गिनती की जाएगी और उन्हें ही देश से बाहर किया जाएगा।

भारत में CAA  क्या है? (what is CAA  in india)

पहली बार 1955 में नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA Bill),नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने के लिए 2016 में पेश किया गया था। यह विधेयक 8 जनवरी, 2019 को लोकसभा द्वारा पास किया गया। हालांकि, यह 16वीं लोकसभा के भंग होने के साथ के साथ समाप्त हो गया। विधेयक को 9 दिसंबर, 2019 को 17वीं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फिर से पेश किया गया और 10 दिसंबर, 2019 को पास किया गया। राज्यसभा ने भी 11 दिसंबर, 2019 को विधेयक पास किया।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आने वाले वाले अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए पारित किया गया था। यह भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए  छह धर्मों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के प्रवासियों पर लागू होता है। पात्र होने के लिए, व्यक्ति का पिछले 12 महीनों से लगातार और पिछले 14 सालों में से 11 सालों से भारत में निवास होना चाहिए। हालांकि, कुछ मामलों में, निवास की आवश्यकता को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

नागरिकता संशोधन विधेयक सन 2019 को संसद के द्वारा  मंजूरी मिल गई थी।

CAA क्या है हिंदी में (What is CAA in Hindi)

सीएए का फुल फॉर्म नागरिकता (संशोधन) अधिनियम है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

Also Read: अप्रैल में इस दिन लगेग का साल का पहला सूर्य ग्रहण, कब, कहां किसे, दिखेगा? जानें

CAA न्यूज़ (CAA News)

मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने सीएए के प्रति समर्थन व्यक्त किया

कौसर हसन मजीदी जो सूफी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष है इन्होंने अपने एक बयान में कहा कि मुस्लिम समुदाय को इस बात की ध्यान रखना है की वे विभाजनकारी ताकतों द्वारा फैलाई गई अफवाहों और फर्जी खबरों से प्रभावित न हों और किसी भी प्रकार के हिंसा में शामिल न हों।

मंसूर खान जो सूफी इस्लामी बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने  कहा कि सीएए की नई धारा 6 (बी) में प्रस्ताव है कि यदि धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग निर्दिष्ट शर्तों को अपनाकर अपना पंजीकरण कराते हैं, तो वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे।

जिन लोगों को पिछले 75-100 वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा, उन्हें न्याय मिलेगा: भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा

महाराष्ट्र के मंत्री और भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किए जाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि जिन लोगों ने 75 से लेकर 100 साल तक उत्पीड़न सहन करना पड़ा उन लोगों को न्याय मिलेगा।

जिनकी जड़ें भारत में हैं, अगर उन्हें दूसरे देशों में शरण नहीं मिलता है वे कहां जाएंगे? पीएम नरेंद्र ने एक अच्छा फैसला लिया है।भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

भारतीय मुसलमानों को सीएए के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हिंदुओं के समान अधिकार मिलते रहेंगे: सरकार

सीएए इंडिया लाइव अपडेट: भारत के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात पर जोर दिया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से भारतीय मुसलमान को उनकी नागरिकता की स्थिति पर असर पड़ने के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है।उन्होंने जोर देकर कहा कि अधिनियम किसी विशिष्ट समुदाय को लक्षित नहीं करता है और पुष्टि की है कि मुसलमानों को अपने हिंदू समकक्षों के साथ समान अधिकार प्राप्त हैं। 

मंत्रालय ने इस अधिनियम के संबंध में कुछ मुसलमानों और छात्रों के बीच आशंकाओं को दूर करने का लक्ष्य रखते हुए स्पष्ट किया कि इस कानून के लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता पोर्टल लॉन्च किया 

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गृह मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल का लॉन्च सरकार द्वारा सीएए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद हुआ है।

सीएए-2019 के तहत पात्र नागरिक को भारत का नागरिकता लेने के लिए इस पोर्टल Indiancitizenshiponline.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।”  इसके बाद, अनुप्रयोगों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप ‘CAA-2019’ लॉन्च किया जाएगा।

CAA क्या है? (What is CAA?)

CAA का फुल फॉर्म Citizen Amendment Act है जिसको हिंदी में नागरिक संशोधन अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी।

नागरिक संशोधन अधिनियम (Citizen Amendment Act)

नागरिक संशोधन अधिनियम 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ था उसके बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत बांग्लादेश पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भारत में आए प्रवासी लोगों को नागरिकता प्रदान करना है।

सीएए नियम (CAA Rules)

सीएए नियम हम आपको निम्न रूप से प्रदान कर रहे हैं:-

  • सीएए नियम के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
  • सीएए नियम के तहत भारत के पड़ोसी देश से आए  हिंदू,सिख, पारसी,ईसाई, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
  • सीएए नियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश करने वाले प्रवासी ( हिंदू,सिख, पारसी,ईसाई,जैन, बौद्ध) अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या भारत से भारत से वैध वीजा पेश किए बिना नागरिकता हासिल कर सकते हैं।
  • इस नियम के तहत भारत का नागरिकता लेने के लिए आवेदक को यह बताना होगा कि वह भारत कब आए थे।
  • आवेदक को भारत की नागरिकता लेने के लिए  CCA Rules के ऑफिशल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • आवेदक अपने देश के उत्पीड़न के अत्याचार से भाग कर आए भारत देश में उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की आठवीं अनुसूची में है।

CAA फुल फॉर्म हिंदी में (CAA Full Form in Hindi)

CAA फुल फॉर्म हिंदी में नागरिक संशोधन अधिनियम होता है।

CAA फुल फॉर्म (CAA Full Form)

CAA फुल फॉर्म Citizen Amendment Act होता है |

सीएए बिल (CAA Bill)

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। इसने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता का त्वरित मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। 2014 तक भारत |

सीएए बिल पीडीएफ (CAA Bill PDF)

यदि आप सीएए बिल पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम आपको निम्न रूप से CAA Bill PDF उपलब्ध करा रहे हैं जिसे आप लोग आसानी पूर्वक अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे।

Conclusion:

उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आप लोगों को काफी पसंद आया होगा ऐसे में आप हमारे आर्टिकल संबंधित कोई प्रश्न सुझाव है तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का जवाब जरूर देंगे।

Leave a Comment