CAA: सीएए पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें जानें दस्तावेज, आवेदन की पूरी प्रक्रिया

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CAA Full Details: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 11 मार्च 2024 से लागू हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेस कांफ्रेंस के द्वारा CCA कानून को लेकर अधिसूचना जारी किए हैं। लगभग 4 साल पहले संसद ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पारित किया था। इसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले, केंद्र ने 11 मार्च को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 ( सीएए ) को लागू करने के नियमों को अधिसूचित करके एक बड़ा कदम उठाया। ऐसे में विपक्ष के तरफ से इसकी आलोचना भी हो रही है। इन सब के बीच अब लोगों के मन में इस कानून को लेकर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा। मुख्य रूप से उन लोगों के लिए काफी जरूरी है जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न होकर भारत आए हैं और यहां के नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं।

हम आपको बता दे की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र लोगों के लिए एक ऑफिशल पोर्टल लॉन्च किए हैं। भारत के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहां की पात्र व्यक्ति सीएए-2019 के तहत ऑफिशल पोर्टल पर नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन उपलब्ध होगा। तो आईए हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से CAA क्या है? सीएए का महत्व, सीएए नियम, सीएए के लिए कौन आवेदन कर सकता है? आदि संबंधित जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान कर रहे हैं इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

CAA क्या है? (What is CAA)

CAA जिसका पूरा नाम Citizenship Amendment Act है। यह भारत सरकार के द्वारा बनाया गया विशेष कानून हैं। 2019 में इसे दोनों संसद के द्वारा भारी बहुमत से पारित किया गया था परंतु उस समय इस देश में लागू नहीं किया गया इसके पीछे की वजह थी कि देश में इस कानून को लेकर भारी प्रदर्शन हुआ था।

इस कानून का विशेष लाभ ऐसे लोगों से मिलेगा जो पाकिस्तान बांग्लादेश या पाकिस्तान में धार्मिक रूप से प्रताड़ित है जिनमें हिंदू सिख ईसाई पारसी जैसे लोग शामिल हैं उनको भारत में इस कानून के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जो “धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर या मजबूर हैं।

नागरिकता के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना होगा। वर्तमान में, भारतीय नागरिकता उन लोगों को दी जाती है जो भारत में जन्म हुए हैं या जो कम से कम 11 वर्षों से देश में रह रहे हैं।”पिछले छह वर्षों में, भारत ने पाकिस्तान के लगभग 2,830 नागरिकों, अफगानिस्तान के 912 नागरिकों और बांग्लादेश के 172 नागरिकों को को नागरिकता प्रदान की है। 

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CAA का महत्व (CAA Significance)

CAA कानून का विशेष महत्व ऐसे लोगों के लिए है जो भारत में पिछले कई सालों से अप्रवासी के रूप में रह रहे हैं। 

यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अप्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना चाहता है। 

दूसरे शब्दों में, अधिनियम का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के सताए हुए लोगों के लिए भारत का नागरिक बनना आसान बनाना है।यह कानून उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें “धर्म के आधार पर उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया गया था”। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को अवैध प्रवासन की कार्यवाही से बचाना है। नागरिकता के लिए कट -ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2014 है , जिसका मतलब है कि आवेदक को उस तारीख को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए था।  

CAA नियम (CAA Rules) 

नागरिकता अधिनियम,1955 में 2019 संशोधन के अनुरूप नियमों का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना है। गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत आवेदन, प्रसंस्करण और नागरिकता प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली बहुत जल्द शुरू किया जाएगा उसके आधार पर ही लोगों को नागरिकता दी जाएगी। CCA के नियम हम आपको निम्न रूप से प्रदान कर रहे हैं:-

  • CCA नियम के तहत केवल पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए प्रवासी नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
  • इस नियम के तहत केवल गैर मुस्लिम आए नागरिक को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
  • इस नियम के तहत केवल हिंदू सिख इसाई बौद्ध जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
  • भारत की नागरिकता लेने के लिए हमारे देश के पड़ोसी देश से आए नागरिकों को केवल भारत में कब आए इसकी जानकारी देना होगा।
  • आवेदक को भारत की नागरिकता लेने के लिए  CCA Rules के ऑफिशल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • सीएए नियम के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले प्रवेश करने वाले प्रवासी ( हिंदू,सिख, पारसी,ईसाई,जैन, बौद्ध) अब इन देशों का वैध पासपोर्ट या भारत से भारत से वैध वीजा पेश किए बिना नागरिकता हासिल कर सकते हैं।

CAA के लिए कौन आवेदन कर सकता है? (Who Can Apply For CAA) 

  • जो व्यक्ति व्यक्ति “धार्मिक उत्पीड़न” के कारण पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत चले आए और छह धार्मिक अल्पसंख्यकों- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई से संबंधित हैं, वे इसके तहत नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हैं। 
  • इसके अलावा आवेदक को उन भाषाओं में से एक भाषा में दक्ष होना चाहिए, जो संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल है। आवेदक के पास अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए। 
  • भारत में फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यह फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफीसर के तरफ से जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या रेजिडेंशियल परमिट होना चाहिए। 
  • बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। 
  • भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्कूल, कॉलेज, बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के तरफ से जारी किया गया स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 
  • आवेदक के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें यह जानकारी प्राप्त होगी आवेदन के दादा-दादी एवं परदादा-परदादी भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिक थे।

धारा 6-बी के तहत नागरिकता के लिए पात्रता (Eligibility for Citizenship Under Section 6B)

  • भारतीय मूल के व्यक्ति। 
  • भारतीय नागरिकों से विवाह करने वाले व्यक्ति। 
  •  भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे। 
  • ऐसे व्यक्ति जिनके माता-पिता पंजीकृत भारतीय नागरिक हैं।
  • ऐसे व्यक्ति या उनके माता-पिता जो स्वतंत्र भारत के नागरिक थे। 
  • भारत के प्रवासी नागरिक कार्डधारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।

सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन कैसे करें? (How To Apply For Citizineship Under CAA) 

  • आवेदक को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारा 6 बी के तहत पंजीकरण या प्राकृतिककरण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।
  • आवेदन फॉर्म IX जमा करने पर आपको फॉर्म का रसीद दिया जाएगा 
  • नामित अधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  • नामित अधिकारी आवेदक को नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट निष्ठा की शपथ दिलाएगा और उसके बाद, निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर करेगा इसकी पुष्टि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी
  • यदि कोई आवेदक उचित अवसर देने के बावजूद आवेदन पर हस्ताक्षर करने और निष्ठा की शपथ लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जिला स्तरीय समिति ऐसे आवेदन को इनकार पर विचार करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति को को एप्लीकेशन फॉर्म भेज देगी |
  • यम 11ए में निर्दिष्ट अधिकार प्राप्त समिति किसी आवेदक द्वारा धारा 6बी के तहत प्रस्तुत पंजीकरण या प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और आवेदक इसमें निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करता है।
  • इसके बाद अधिकार प्राप्त समिति आवेदक को भारत की नागरिकता दे सकता हैं।

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CAA आवेदन की प्रक्रिया (CAA Procedure for Application) 

  • आधिकारिक वेबसाइट ( Indiancitizenshiponline.nic.in ) पर जाएं । 
  • “सीएए 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन जमा करने के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करें। 
  • अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड दर्ज करें और अगले पृष्ठ पर आगे बढ़ें। 
  • अगले पेज पर अपना ईमेल आईडी, नाम और कैप्चा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। 
  • ओटीपी के लिए अपना ईमेल और मोबाइल जांचें। ओटीपी दर्ज करें और उन्हें सत्यापित करें। अतिरिक्त सत्यापन के लिए कैप्चा कोड दोबारा दर्ज करें। 
  • एक बार सत्यापन सफल हो जाने पर, आपका उपयोगकर्ता पंजीकरण पूरा हो गया हैं।
  • उसके बाद आपको लॉगिन विंडो खोलें और कैप्चा कोड के साथ अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करें। “जारी रखें” पर क्लिक करें। 
  • आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा अब ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड दोबारा दर्ज करें। “सत्यापित करें और आगे बढ़ें” पर क्लिक करें। 
  • सफल सत्यापन के बाद, “नया आवेदन शुरू करने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प दिखाई देगा। 
  • 2014 से पहले का निवास, मूल स्थान और रहने की अवधि सहित आवेदक की पृष्ठभूमि के बारे में 8 से 11 प्रश्नों के उत्तर दें। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्नों का उत्तर “हां” या “नहीं” में दें। 
  • सीएए 2019 के प्रावधानों के तहत,  नागरिकता “स्वीकार करें और सबमिट करें” पर क्लिक करें। 
  • वर्तमान पता, पारिवारिक जानकारी और यदि लागू हो तो कोई आपराधिक मामला सहित सभी आवश्यक विवरण भरें। 
  • निर्दिष्ट अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक ऑनलाइन भुगतान करें। 
  • उसके बाद आप अपना आवेदन यहां पर जमा कर देंगे
  • इस तरीके से आप ऑनलाइन नागरिकता संशोधन कानून के तहत नागरिकता लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या होता है? (What Happen After Online Application)

ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद आपके आवेदन का वेरीफिकेशन होगा उसके बाद कुछ दिनों के अंदर ही सरकार के द्वारा आपको देश की नागरिकता देगी जाएगी हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है परंतु आवेदन करने के उपरांत कुछ दिनों के भीतरी आपको भारतीय सिटीजनशिप मिल जाएगी ।

CAA आवश्यक दस्तावेजों (CAA Documents Required) 

  • आवेदन में दिए गए बयानों की सत्यता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक भारतीय नागरिक का हलफनाम
  • आवेदक की ओर से एक घोषणा कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में  एक भाषा के बारे में उसके पास ज्ञान है।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की एक प्रति।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा जारी स्कूल प्रमाणपत्र या शैक्षिक प्रमाणपत्र।
  • अफगानिस्तान, बांग्लादेश, या पाकिस्तान सरकार, या इन देशों में किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण या एजेंसियों द्वारा जारी किया गया पहचान दस्तावेज।
  • बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए।

जिनके पास दस्तावेज़ नहीं हैं वे क्या करें?

अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।आवश्यक कागजी कार्रवाई के बिना, केंद्र अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से किसी भी वैध या समाप्त हो चुके दस्तावेज़ को स्वीकार कर सकता है। भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र या निवास परमिट भी मान्य हैं।  जिसके माध्यम से आपको नागरिकता आसानी से मिल जाएगी।

क्या CAA से भारतीय नागरिकों के अधिकार प्रभावित होंगे?

जी बिल्कुल नहीं इस कानून के द्वारा भारतीय नागरिकों के अधिकार में किसी तरह से प्रभावित नहीं होंगे सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस कानून का लाभ ऐसे लोगों को मिलेगा जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार भारत के पड़ोसी तीन देश पाकिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में है। जो वहां पर अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं। उनको ही इस कानून के तहत भारत में नागरिकता दी जाएगी इसलिए इस कानून का भारतीय नागरिकों से कोई संबंध नहीं है और ना ही या कानून उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है।

निष्कर्ष:

उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा लिखा गया आर्टिकल आपको पसंद आएगा आर्टिकल संबंधित अगर आपका कोई भी सुझाव या प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं उसका उत्तर हम आपको जरूर देंगे तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले आर्टिकल में 

FAQ’s: CAA Online Registration

Q. नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 क्या है?

Ans. भारत की संसद ने एक नया विधेयक पारित किया था जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को माफी प्रदान करता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 उन हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख, जैन और पारसी समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा, जिन्होंने उपरोक्त 3 देशों में धार्मिक अत्याचारों का सामना किया था।

Q. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत आवेदन की प्रक्रिया क्या है?

Ans. : सीएए के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6बी के तहत आवेदन करना होगा। यह आवेदन ऑनलाइन https:// Indiancitizenshiponline.nic.in और मोबाइल एप्लिकेशन अर्थात् CAA-2019 पर उपलब्ध होगा ।

Q. CAA, 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

Ans. : अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन या पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति, और –

  • (i) जिसने 31.12.2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; और
  • (ii) जिसे पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3(2)(सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या आदेश के आवेदन से छूट दी गई है।

Q. नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 

Ans. नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर के महीने में 2019 में भारत के दोनों संसद के द्वारा पारित किया गया था।

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